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SC summons ED for issuing lookout against Mamata Banerjee’s nephew | ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ लुकआउट जारी करने पर SC ने ED को किया तलब, पूछा क्यों जारी किया नोटिस?

SC: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विदेश यात्रा करना भी एक अधिकार है, जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि आरोपी भाग जाएगा।

कथित मनी लॉन्ड्रिंग ksm का सामना कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ED ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ED को तलब कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से इसके पीछे ब्योरा मांगा हैं। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जानकारी मांगी। यह सूचना तब मांगी गई जब वह दंपति की विदेश यात्रा की अनुमति से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ED ने क्यों जारी किया लुकआउट? सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विदेश यात्रा करना भी एक अधिकार है, जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि आरोपी भाग जाएगा। पीठ ने कहा, ‘जांच लंबित है। जरूरत होने पर आप उन्हें बुला सकते हैं। आपने किस आधार पर उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। विदेश यात्रा भी एक अधिकार है जब तक कि कोई कारण न हो कि आरोपी भाग जाएगा।’ कोर्ट ने कहा, ‘हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या याचिकाकर्ताओं के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वे विदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए?

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