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सैफ पर हमले के आरोपी शहजाद की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका पर पुलिस का अड़ंगा- ‘अगर रिहा हुआ तो…’

Last Updated:April 05, 2025, 02:30 IST

Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जमानत याचिका में खुद को बेगुनाह बताया था. उन्होंने मुंबई पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप मढ़ा था. अब मुंबई पुलिस ने याचिका पर आपत्…और पढ़ेंसैफ पर हमले के आरोपी शहजाद की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका पर पुलिस का अड़ंगा

सैफ पर 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था. (फोटो साभार: IANS)

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. लेकिन इस पर मुंबई पुलिस ने कड़ी आपत्ति जताई है. पुलिस ने याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया और अदालत से इसे अस्वीकार करने की मांग की है.

पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है. अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है. आरोपी की जमानत पर रिहाई से यह आशंका जताई जा सकती है कि वह फिर से ऐसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो सकता है.

9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाईपुलिस का यह भी कहना था कि उनका अपराध काफी गंभीर है और आरोपी के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत मौजूद हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अदालत से अपील की कि आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए, ताकि वह अपराध दो दोहरा न सके और मामले की सही तरीके से जांच की जा सके. इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, जब अदालत जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लेगी.

शरीफुल ने 29 मार्च को दायर की थी जमानत याचिका एक्टर सैफ पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में 29 मार्च को जमानत याचिका दायर की थी. सैफ पर उनके बांद्रा स्थित घर में 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था. आरोपी ने कथित तौर पर उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था. एक्टर को कई जगह चोट आई थी. सैफ अपनी चोटों के बावजूद अपने बेटे तैमूर के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे थे.

चोर ने 6 बार किया था चाकू से वारफिलहाल, यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जो मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. एक बार पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी, तो मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. हालांकि, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने सैफ के घाव से 2.5 इंच का चाकू टूटा हुआ हिस्सा निकाला था. एक्टर के शरीर पर चाकू के छह घाव थे, जिनमें से दो गंभीर थे, जो उनकी रीढ़ के पास लगे थे.

First Published :

April 05, 2025, 02:30 IST

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