Rajasthan
Appeal against 9 month sentence pending for 19 years | 9 माह की सजा के खिलाफ 19 साल तक लंबित रही अपील

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना में मौत के मामले में नौ माह की सजा के खिलाफ 19 साल से लंबित अपील का निस्तारण कर दिया।
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना में मौत के मामले में नौ माह की सजा के खिलाफ 19 साल से लंबित अपील का निस्तारण कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि वे अधीनस्थ अदालत की ओर से दिए गए आदेश पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता लंबी मुकदमेबाजी का दर्द झेल चुका। इसलिए उसे भुगती गई सजा के आधार पर सजा से मुक्त किया जा रहा है।न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार ने सेडू राम की अपील का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।