कागज दिखाओ बोलकर अधिकारी नहीं लटका सकते काम, जीएसटी रजिस्टेशन पर सरकार का सीधा आदेश

Last Updated:April 18, 2025, 18:51 IST
GST Registration : कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए सीबीआईसी ने निर्देश जारी किया है. सीबीआईसी ने कहा है कि अधिकारी रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजनल डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगकर प…और पढ़ें
सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं.
हाइलाइट्स
अधिकारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दस्तावेज मांगकर काम नहीं लटकाना चाहिए.कंपनियां 7 दिनों में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकती हैं.सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण के लिए डेडलाइन तय की है.
नई दिल्ली. कभी ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी वो कागज जमा कराओ, ऐसा बोलकर अब अधिकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम नहीं लटका सकते हैं. सरकार ने इसे लेकर सीधा आदेश जारी कर दिया है. इसमें साफ कहा गया है अधिकारियों को कागज मांगकर काम नहीं अटकाना चाहिए और पंजीकरण के लिए ऐसे किसी कागज को जरूरी मानकर नहीं चलना चाहिए.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को कहा कि कंपनियां 7 दिनों के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकती हैं. साथ ही जोखिम भरे कारोबार के लिए आवेदनों को भौतिक सत्यापन के बाद 30 दिनों के भीतर अप्रूव्ड कर दिया जाएगा. यही वजह है कि सरकार ने अब जीएसटी पंजीकरण के लिए बाकायदा डेडलाइन तैयार कर दी है.
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मिली थी अधिकारियों की शिकायतसीबीआईसी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कई क्षेत्र में काम कर रहे कुछ अधिकारी विभिन्न सवाल उठाकर पंजीकरण के लिए अनुचित दस्तावेज मांग रहे हैं. इसको देखते हुए सीबीआईसी ने दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची भी दी है, जो अधिकारी कंपनियों से ऑनलाइन मांग सकते हैं. इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया को जल्द निपटाना होगा.
ओरिजनल डॉक्यूमेंट के लिए न लटकाएं कामजीएसटी पंजीकरण करने के लिए सीबीआईसी के संशोधित निर्देश में कहा गया है कि पंजीकरण आवेदन की जांच-पड़ताल करते समय अधिकारियों को इन दस्तावेजों की मूल भौतिक प्रति यानी ओरिजनल डॉक्यूमेंट मांगते हुए सवाल नहीं उठाने चाहिए और न ही पंजीकरण करने में देर करनी चाहिए. सीबीआईसी ने कहा कि उसे जीएसटी पंजीकरण हासिल करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में शिकायतें मिली हैं. इनमें से ज्यादातर शिकायतें अधिकारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरण की प्रकृति और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग से जुड़ी हैं.
एक डॉक्यूमेंट से चल जाएगा कामसंशोधित निर्देश के मुताबिक व्यवसाय के मुख्य स्थान (पीपीओबी) के संबंध में आवेदक को कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा. नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता या मालिक के बिजली बिल की प्रति या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे पानी का बिल जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को बताता हो, काफी होगा. जिन मामलों में परिसर किराए पर लिया गया है, आवेदक को पीपीओबी से संबंधित किसी भी एक दस्तावेज के साथ वैध किराया/ पट्टा समझौता अपलोड करना होगा. आदेश में यह भी कहा गया कि आवेदक से उद्यम प्रमाण पत्र, एमएसएमई प्रमाण पत्र, दुकान स्थापना प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस जैसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगने चाहिए. पंजीकरण आवेदनों की जांच करने वाले अधिकारियों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या सूचना से संबंधित कोई भी संभावित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
April 18, 2025, 18:51 IST
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कागज दिखाओ बोलकर अधिकारी नहीं लटका सकते काम, सीबीआईसी का नया आदेश