साउथ कोरिया के PM को बड़ी राहत, कोर्ट ने संसद के महाभियोग को किया खारिज

Last Updated:March 24, 2025, 09:23 IST
South Koria News: दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ हाभियोग को रद्द कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद हान डक-सू के को कार्यवाहक नेता के रूप में बहाल कर दिया गया है.
कोर्ट ने पीएम को बड़ी राहत दी. (AFP)
हाइलाइट्स
दक्षिण कोरिया की अदालत ने PM हान डक-सू का महाभियोग खारिज किया.हान डक-सू को कार्यवाहक नेता के रूप में बहाल किया गया.राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग पर फैसला बाकी.
नई दिल्ली. दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग को रद्द कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद हान डक-सू के को कार्यवाहक नेता के रूप में बहाल कर दिया गया. हालांकि अदालत ने अभी तक राष्ट्रपति यून सुक योल के अलग महाभियोग पर फैसला नहीं सुनाया है. हान तब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जब यून को 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के कारण नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग लगाया गया था, जिसने एक बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दिया. लेकिन दिसंबर के अंत में विपक्षी सांसदों के साथ राजनीतिक तनाव के बाद हान को भी असेंबली ने महाभियोग लगा दिया था.
इन अभूतपूर्व, लगातार महाभियोगों ने देश के शीर्ष दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिससे आंतरिक विभाजन बढ़ गया और देश की कूटनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को लेकर चिंताएं गहरी हो गईं. तब से उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे. सोमवार को, अदालत के आठ में से सात जजों ने हान के महाभियोग को रद्द कर दिया या खारिज कर दिया. उन्होंने फैसला सुनाया कि उन पर लगे आरोप कानून के खिलाफ नहीं थे, न ही इतने गंभीर थे कि उन्हें पद से हटाया जाए, या उनके महाभियोग प्रस्ताव ने असेंबली में पारित होने के लिए आवश्यक कोरम भी पूरा नहीं किया था. एक जज ने हान के महाभियोग को बरकरार रखा.
राष्ट्रपति पर फैसला आना बाकीकोर्ट ने अभी तक यून के महाभियोग पर फैसला नहीं सुनाया है. अगर कोर्ट यून के महाभियोग को बरकरार रखता है, तो दक्षिण कोरिया को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा. यदि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यून को पद पर बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद की अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाएगी. यून पर हान से लगभग दो सप्ताह पहले महाभियोग लगाया गया था. पर्यवेक्षकों ने पहले अनुमान लगाया था कि संवैधानिक न्यायालय मार्च के मध्य में यून के मामले पर फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
First Published :
March 24, 2025, 09:08 IST
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