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Special camps will be organized for verification of UIDID cards and pension of Divyangjans from 11th February to 6th March.

Agency: Rajasthan

Last Updated:February 11, 2025, 11:31 IST

करौली जिले में 11 फरवरी से 6 मार्च तक UDID दिव्यांगजन शिविरों का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लॉकवार किया जाएगा, जिससे विशेषयोग्यजनों को UDID कार्ड आसानी से प्राप्त हो सकेगा.UDID कार्ड और पेंशन सत्यापन के लेगेंगे खास शिविर, ऐसे करे आवेदन

जिले में 11 फरवरी से शुरू होंगे दिव्यांगजन यूआईडी शिविर 

मोहित शर्मा/करौली. जिले में दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनवाने और पेंशन सत्यापन समेत अन्य कार्यों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन 11 फरवरी से शुरू होने वाला है. इन शिविरों में जिन विशेषयोग्यजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, उनका चिन्हिकरण कर स्वावलंबन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करवाकर और चिकित्सा विभाग के पास लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण कर नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे विशेषयोग्यजनों को अस्पताल, जिला अस्पताल और ई-मित्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय पर पात्रजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी.

जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि करौली जिले में विभागीय दिव्यांगजन पंजीयन पोर्टल पर विभिन्न स्तरों पर लम्बित आवेदनों का सक्षम स्तर से निस्तारण करवाकर विशेषयोग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड जारी किए जाएंगे. इसलिए 11 फरवरी से 6 मार्च तक UDID दिव्यांगजन शिविरों का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लॉकवाईज किया जाएगा, जिससे विशेषयोग्यजनों को UDID कार्ड आसानी से प्राप्त हो सके.

इन डेट का रखे खास ध्याननिर्धारित शिविर कार्यक्रम के अनुसार 11 फरवरी को पंचायत समिति करौली, 13 फरवरी को पं.स. मंडरायल, 18 फरवरी को पं.स. मासलपुर, 20 फरवरी को पं.स. सपोटरा, 25 फरवरी को पं.स. हिण्डौन, 27 फरवरी को पं.स. नादौती, 4 मार्च को पं.स. टोडाभीम और 6 मार्च को पं.स. श्रीमहावीरजी में शिविर आयोजित किए जाएंगे.

इन दस्तावेजों का होना आवश्यकजिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि पंजीयन करवाने के लिए शिविर में आने वाले दिव्यांगों के पास लाभार्थी का नाम, पता, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि सत्यापित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली पानी का बिल, फोटो और हस्ताक्षर इत्यादि होने आवश्यक हैं. अधिक जानकारी के लिए दिव्यांग और उनके परिजन जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण कार्यालय करौली और  संबंधित ब्लॉक के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं.


Location :

Karauli,Rajasthan

First Published :

February 11, 2025, 11:21 IST

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