New Concept Of Hotel Housing Will Be Implemented In The State – राजस्थान में लागू होगा होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट


एक ही जमीन पर होटल के साथ आवासीय योजना होगी विकसित
जयपुर। कोरोना के कारण आर्थिक परिस्थितियों के कारण बदहाल होटल व्यवसाय को संजीवनी देने के लिए राज्य सरकार होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट लागू करेगी। इसके तहत एक ही जमीन पर होटल के साथ आवासीय योजना विकसित होगी। पुराने होटल परिसरों में भी यह कंसेप्ट लागू हो सकेगा । इसके लिए तकनीकी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास विभाग इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी करेगा और इसके बाद बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन होगा।
हाेटल हाउसिंग कंसेप्ट के मापदंड
-मास्टरप्लान में प्रस्तावित व्यवसायिक, मिश्रित, आवासीय, औद्योगिक और होटल लैंड यूज में लागू होगा।
-होटल के साथ मकानों के निर्माण के लिए नए प्रकरणों के लिए बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर और छोटे शहरों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी।
-भूखंड का आकार कम से कम 10 हजार वर्गमीटर हो।
-पहले से स्वीकृत या मौजूदा चल रहे उन्हीं होटल परिसरों में होटल हाउसिंग का कंसेप्ट लागू हो सकेगा, जहां भूखंड का आकार न्यूनतम 8 हजार वर्गमीटर हो।
-होटल हाउसिंग कंसेप्ट में होटल निर्माण के लिए मानक बिल्ड एरिया रेशियो 4 और आवास निर्माण के लिए मानक बिल्ड एरिया रेशियो 2 रहेगा।इससे अधिक निर्माण के लिए निर्माणकर्ता को बेटरमेंट लेवी देनी होगी।
-जितने निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी उसका न्यूनतम 65 प्रतिशत हिस्सा होटल प्रयोजन के लिए और अधिकतम 35 फ़ीसदी हिस्सा आवासीय भवन या फ्लैट्स के लिए होगा।
-आवासीय हिस्से को यदि बेचा जाता है तो इस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन कराया जाना जरूरी होगा।
-एक ही भूखंड पर होटल और आवासीय गतिविधि एक ही ब्लॉक में या अलग-अलग ब्लॉक में चल सकेंगी।
-होटल में निर्मित विभिन्न सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, क्लब व जिम आदि आवासीय इकाइयों में रहने वाले निवासियों को भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
-होटल हाउसिंग के हर प्रकरण को मंजूरी के लिए संबंधित निकाय राज्य सरकार को भेजेंगे।
यह दे रहे तर्क
प्रदेश में होटल व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता रहा है। लेकिन मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के चलते यह व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है। शहरी क्षेत्रों में कई होटल बड़े भूखण्डों पर चल रहे हैं या भविष्य में होटल निर्माण प्रस्तावित है। भवन विनियमों की एक्सपर्ट कमेटी की पिछले दिनों हुई बैठक में इस नए कंसेप्ट को लागू करने की सिफारिश की गई। होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से ही राज्य सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में इस होटल हाउसिंग के कंसेप्ट को लागू करने की मांग की गई थी।