खनिज व्यापारियों के लिए गुड न्यूज, अब इस तिथि तक 4 खनिज खादानों का करा सकते हैं पंजीयन

Last Updated:May 20, 2025, 20:35 IST
Mines Rregistration Date Extend: भीलवाड़ा के खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारतीय खान ब्यूरो ने ऑनलाइन पंजीयन कराने में छूट दी है. खनिज बैराइट्स, फेल्सपार, माइका व क्वार्ट्ज की खदान पट्टेदार अपने पट्टे में पाए जा…और पढ़ें
भीलवाड़ा की एक खान से निकलता लाल पत्थर
हाइलाइट्स
खनिज पंजीयन की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी.राज्य सरकारें 31 मार्च 2026 तक रॉयल्टी वसूल सकती हैं.खनिज व्यापारियों को पंजीयन में मिली छूट.
भीलवाड़ा. जिले के खान व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण खबर है. देशभर की बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज की खदानों को अप्रधान से प्रधान श्रेणी में लेने के बाद भारतीय खान ब्यूरो ने ऑनलाइन पंजीयन कराने में छूट दी है. अब 31 जुलाई तक पंजीयन कराना होगा, जिससे खान व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी आसानी होगी. पहले 31 मार्च तक के निर्देश थे, लेकिन अब छूट से खनिज व्यापारियों को राहत मिली है.
खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश माहुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन चारों तरह की खदानों से निकलने वाले खनिज पर राज्य सरकारों को मौजूदा दरों पर रॉयल्टी राशि लेने का अधिकार होगा. रॉयल्टी 31 मार्च 2026 तक या इससे पहले खान मंत्रालय के आदेश आने तक वसूल की जा सकेगी.
नए खनिज जोड़ने के लिए आवेदन की अवधि बढ़ी
खनिज बैराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज की खदान पट्टेदार अपने पट्टे में पाए जाने वाले उन खनिजों के नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो खनन पट्टे में पहले से शामिल नहीं हैं. इसके लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और समग्र खनिज विकास को ध्यान में रखते हुए खनिजों को पट्टे में शामिल करने का काम करेगी. इन चार खनिजों के लिए मौजूदा खनन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से ही 31 मार्च 2027 तक के लिए अनुमोदित किया जा सकेगा. इसके लिए खनन पट्टेदार को आईबीएम में अपनी योजना के दस्तावेज पेश करने होंगे. इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है. इसके अलावा खान मालिक अपनी वैधता अवधि से आगे भी खनन करने के लिए आईबीएम से दस्तावेज को अनुमोदन करवा सकेंगे.
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खनिज व्यापारियों को मिली राहत
आदेश में कहा गया है कि इन चारों खनन पट्टों को 1 जुलाई 2025 या इससे पहले एमसीडीआर 2017 के नियम 34ए के तहत खनन पट्टा क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाकर रिपोर्ट पेश करनी होगी. फिलहाल इन चारों तरह की खदानें 31 मार्च 2027 तक के लिए वैध मानी जाएंगी. जुलाई 2026 से पहले ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट भी पेश करनी होगी. पट्टेदारों को 30 सितंबर 2025 तक आईबीएम को एमसीडीआर 2017 के नियम 45 के तहत मासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर दंडित नहीं किया जाएगा.
हालांकि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को अपने रिटर्न जमा कराने होंगे. पट्टेदार एमसीडीआर 2017 के नियम 45 के तहत आईबीएम को 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न जमा करेंगे. एमसीआर 2016 और एमसीडीआर 2017 के नियम 45 के अलावा, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 31 मार्च 2026 तक मौजूदा खदानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
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खान मंत्रालय ने दी राहत, इन चार खदानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की बढ़ाई तिथि