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योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम रोक, अब बगैर इजाजत के राज्य नहीं ले पाएंगे एक्शन

नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है. अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे.

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FIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 14:52 IST

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