Rajasthan

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, NGT ने लगाई लाखों का जुर्माना, जलमहल झील पर अब भी जमे हैं कचरें ढेर 

Last Updated:March 07, 2025, 17:30 IST

Jaipur News: जलमहल झील पर आयोजित होने वाले नाइट मार्केट को लेकर NGT ने नाइट मार्केट को अवैध घोषित करते हुए. निगम पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना 1 नवंबर 2022 से 24 जुलाई 2023 तक की अव…और पढ़ेंX
जलमहल
जलमहल झील के किनारे जमा कचरें का ढेर. 

जयपुर अपने ऐतिहासिक किलों-महलों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं, जिनका दिदार करने दुनियाभर से पर्यटक यहां आते हैं. लेकिन कुछ पर्यटक स्थानों पर गंदगी होने से पर्यटकों संख्या और पर्यावरण को नुक़सान हो रहा है. हालही में सुप्रीम कोर्ट जलमहल झील में गंदगी और झील को नुकसान पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई थी. जिसमें कोर्ट ने कहां की जलमहल झील को नुकसान पहुंचाकर जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, फटकार के बाद भी जलमहल झील के किनारे कचरें का डेर जमा हुआ हैं.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर निगम से जलमहल झील के संरक्षण और सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी, जिसे लेकर कोर्ट ने जयपुर नगर निगम को फटकार लगाई. जलमहल झील को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) को नियुक्त करने का निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही नीरी को यह सुझाव देने का भी निर्देश दिया गया है कि नाइट मार्केट और अन्य कारणों से हुए पर्यावरणीय नुकसान को बहाल करने के लिए क्या आवश्यक उपाय क्या हैं जिनसे जलमहल झील को साफ-सुथरा रखा जा सकें.

नाइट मार्केट पर NGT भी लगा चुका हैं निगम पर जुर्मानाजलमहल झील की पाल पर गंदगी और जलमहल झील पर आयोजित होने वाले नाइट मार्केट को लेकर NGT ने नाइट मार्केट को अवैध घोषित करते हुए. निगम पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना 1 नवंबर 2022 से 24 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए कुल 26.6 लाख रुपए था. जलमहल झील पर नाइट मार्केट शनिवार और रविवार को लगता था. जिसमें भारी संख्या में पर्यटक घूमने और खरीददारी करने पहुंचते थे. जिससे जलमहल पर गंदगी बढ़ने लगी और झील के किनारे कचरें का ढेर लग गया. जिसमें पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन हुआ हैं. जिसके बाद जलमहल पर नाइट मार्केट को 24 जुलाई 2023 से बंद कर दिया गया था. इस मामले को लेकर जयपुर नगर निगम ने एनजीटी जिसके खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने साप्ताहिक अवधि (75 दिन) के लिए ही जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो 7.5 लाख रुपए होता हैं.

जलमहल झील पर कैसे होती हैं गंदगी यहां के स्थानीय टूरिस्ट गाइड और पर्यटक बताते हैं. जलमहल पर लोग घूमने आते हैं, साथ में खानें पीने के सामानों को झील के किनारे फैक देते हैं. जबकि झील पर साथ निर्देश लिखे हैं कि झील में कचरा फैंकना मना हैं. साथ ही मछलियों को दाना डालने से भी यहां झील के किनारे गंदगी फैलती हैं, टूरिस्ट गाइड बताते हैं जयपुर नगर निगम द्वारा बड़े त्यौहारों और कार्यक्रमों के चलते सफाई की जाती हैं. लेकिन हर दिन सफाई नहीं होती है. जिसके कारण झील पर गंदगी जमा होती रहती हैं, निगम के अलावा यहां घूमने आने वाले पर्यटकों भी दिशा निर्देश के बावजूद झील के किनारे कचरा फैक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और NGT के जुर्माने के बाद भी जलमहल झील के किनारे पर कचरा जमा हुआ हैं, जलमहल की पाल पर जाते ही पर्यटकों को सबसे पहले कचरा दिखाई देता हैं फिर वह जलमहल को देखते हैं.

Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

March 07, 2025, 17:30 IST

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जलमहल झील पर कचरें का ढेर, फटकार और जुर्माने के बाद भी जलमहल पर गंदगी 

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