Babulal marandi to be made leader of opposition in jharkhand assembly hearing done today in high court nodmk8

रांची. झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) पहुंच गया है. मंगलवार को हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 12 जनवरी के पहले स्पीकर को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब देने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.
दरअसल बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से लगातार मांग की जा रही है. लेकिन अभी तक स्पीकर की ओर से इसे मान्यता नहीं दी गई है. ऐसे में बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत में बीजेपी के अलावा बोकारो से पार्टी के विधायक बिरंची नारायण की ओर से भी हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से 12 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि स्पीकर कोर्ट में किस पक्ष या तर्क को आधार बनाकर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे.
बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के फरवरी 2020 में बीजेपी में विलय होने के बाद बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की राह पकड़ी थी. जबकि जेवीएम के दो अन्य विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गये थे. जिसके बाद स्पीकर के पास लंबे समय से बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने और बंधु तिर्की व प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने और उसे मान्यता देने को लेकर मामला चल रहा है.
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Tags: Babulal marandi, Jharkhand Assembly Election, Jharkhand High Court, Ranchi news