खुशखबरी ! राजस्थान में 826 शिक्षकों को को मिलेगी नियुक्ति, सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी लेगी वापस

क्या है पूरा मामला
राजस्थान में रीट-2016 के तहत कुल 4761 पदों पर भर्ती हुई थी. इसका प्रोविजनल रिजल्ट 25 जनवरी 2018 को जारी किया गया था. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद प्रोविजनल सूची को अंतिम रूप देने के लिए रिजल्ट रिशफल किया गया. जिसके बाद उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि रिशफल परिणाम में नियुक्ति प्रकोष्ठ ने (अपात्र और अनुपस्थित श्रेणी के) रिक्त पदों पर नए अभ्यर्थियों का चुनाव करते समय रिशफल परिणाम जारी कर दिया गया. लेकिन नॉन जॉइनर्स श्रेणी के करीब 450 रिक्त पदों पर न तो रिजल्ट रिशफल किया गया और न ही वेटिंग सूची जारी की गई. बल्कि पूर्व में नॉन जॉइनर्स रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर और मेरिट नंबर रिपीट कर दिए गए.
इसकी वजह से 450 पूर्व के नॉन जॉइनर्स और रिशफल रिजल्ट के बाद के 376 नॉन जॉइनर्स के पद रिक्त रह गए. यानी कुल 826 पद रिक्त रह गए. मामला हाईकोर्ट में गया. अदालत ने इन पदों को भरने का आदेश दिया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया.
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Published by:Praveen Singh
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