राजस्थान: रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, पढ़ें CM अशोक गहलोत का फैसला

ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई
राज्य सरकार ने प्रदेश में उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि की बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन एवं मोहरबंस नीलामी होरा आवंटन बाकीदार काश्तकारों को मार्च महीने में अधि जारी कर 30 जून, 2021 की अवधि तक यह ब्याज माफी योजना शुरू गई थी. राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण आवंटी काश्तकार इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाए. ऐसे में ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है.
12 हजार काश्तकारों को लाभ मिलेगा
अब तक 500 आवंटियों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, जिससे विभाग को 7.85 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है तथा ब्याज राशि के रूप में 1.90 करोड़ रूपए की छूट दी गई है. सीएम गहलोत के इस निर्णय से उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के लगभग 12 हजार काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा तथा उपनिवेश विभाग की राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी. पूरे उपनिवेशन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 12,272 बाकीदार किसान हैं, जिनके विरुद्ध बकाया किश्तों के पेटे मूल राशि के रूप रूपए तथा ब्याज राशि के रूप में 31 करोड़ रूपए शेष हैं. वर्ष 2021-22 के राज्य 83 करोड बजट में मुख्यमंत्री ने 1 अप्रेल से 30 जून की अवधि के लिए ब्याज राशि माफी योजना की घोषणा की थी.
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