किसानों और पशुपालकों के लिए राहतभरी खबर,अब बिना पोस्टमार्टम के भी मिलेगा बीमा क्लेम

Last Updated:April 26, 2025, 10:32 IST
Agriculture News: पशु चिकित्सक रामनिवास चौधरी ने बताया कि मंगला पशु योजना में 10 बकरियों और 10 भेड़ों की एक ही यूनिट माना गया है. गाय, भैंस, ऊंट की श्रेणी में एक पशु को एक ही यूनिट माना गया है. योजना में एक यून…और पढ़ें
पशु चिकित्सक खुद घर जाकर जारी करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र
राजस्थान के लाखों किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है. अब पालतू पशु की मृत्यु पर क्लेम जरूर मिलेगा. मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशु की मृत्यु होने के बाद क्लेम पास करने के लिए पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को हटा दिया गया है. ऐसे में बीमित पशु की मौत के बाद पशुपालक को क्लेम की राशि मिलेगी इससे पशुपालकों पर आर्थिक भार कम होगा. मंगला पशु बीमा योजना के नए बदलाव के अनुसार अब पशु चिकित्सक की ओर से पंचनामा (निरीक्षण रिपोर्ट) के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देने पर बीमा क्लेम का भुगतान हो सकेगा.
पशु चिकित्सक खुद घर जाकर जारी करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र योजना के अनुसार, मौसम और बीमारी के कारण बीमा किए गए पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को केवल नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचित करना होगा. सूचना के बाद पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करेंगे और उसी आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे. इसके बाद पशुपालक बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इस योजना का फायदा अधिक से अधिक पशुपालकों को मिले इसके लिए आगमी दिनों में पशुओं का नि:शुल्क बीमा भी किया जाएगा. राजस्थान में पशुपालन व्यवसाय से लाखों किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए है. इस बदलाव के बाद बाद पशुपालक को अपने मृत पशु को अस्पताल ले जाने पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही बीमा क्लेम जल्द मिलने से पशुपालक फौरन नए पशु की खरीद कर अपनी आजीविका शुरू कर सकेगा. योजना में आए बदलाव से बीमा योजना और अधिक प्रभावी और सरल होगा और जिससे अधिक पशुपालकों को फायदा हो सकेगा.
क्या है मंगला पशु बीमा योजनापशु चिकित्सक रामनिवास चौधरी ने बताया कि मंगला पशु योजना में 10 बकरियों और 10 भेड़ों की एक ही यूनिट माना गया है. गाय, भैंस, ऊंट की श्रेणी में एक पशु को एक ही यूनिट माना गया है. योजना में एक यूनिट पर सरकार 40000 रुपए बीमित राशि दी जाएगी. एक वर्ष तक बीमा योजना में पशुपालक से बीमा प्रीमियम के रूप में कोई राशि नहीं ली जाएगी. पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए.
Location :
Jaipur,Rajasthan
First Published :
April 26, 2025, 10:32 IST
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किसानों और पशुपालकों के लिए राहतभरी खबर, अब बिना पोस्टमार्टम के भी मिलेगा बीमा