Delta’s Fear Vaccine Condition In Unlock Condition – डेल्टा का डर— अनलॉक की शर्त में वैक्सीन की शर्त, बड़ा सवाल, कौन करेगा जांच

राजस्थान में कोरोना के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने अनलॉक को थोडा और बढ़ा दिया है और पाबंदी में कुछ छूट दी है।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने अनलॉक को थोडा और बढ़ा दिया है और पाबंदी में कुछ छूट दी है। हालांकि डेल्टा प्लस के आए एक मामले के बाद सरकार पूरा एहतियात बरत रही हैं और जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही जिससे कि कोरोना को लेकर प्रदेश में फिर हालात बिगड़े। इसके तहत बाजारों को सात बजे तक खोला जा सकेगा लेकिन उसमें साठ प्रतिशत स्टॉफ वैक्सीनेशन होना जरूरी हैं।ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार ने इनके लिए वैक्सीन की पहली डोज तो जरूरी कर दी लेकिन इसकी जांच कौन करेगा। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते है। गाइडलाइन में इसको लेकर कोई दिशा— निर्देश साफ तौर पर नहीं है।
गहलोत की मंजूरी के बाद हरी झंड़ी— सीएम गहलोत ने शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जो 28 जून को प्रातः 5 बजे से लागू होगी। रविवार को वीकैंड पर बंद रहेगा और उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
ये हैं नई गृह विभाग की मुख्य गाइड लाइन
-ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिषत कार्मिक अनुमत होंगे। ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रातः 9ः30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-माॅरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकोें को वर्क फ्राॅम होम की अनुमति दे सकेंगे।
-शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
-बसों का संचालन चालक एवं परिचालक के वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा।
-निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 से सायं 8 बजे तक होगा।
-सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी।
-जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।
-सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, माॅल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
-वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून, 2021 के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है।
— 1 जुलाई, से मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल्स एवं हाॅटल परिसर में शादी-समारोह के लिए अधिकतम 40 व्यक्तियों की अनुमति होगी। ये भी शाम 4 बजे तक की हो पाएगी।