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Karnataka High Court order administration should also check the pregnancy of the rape victim at the time of medical | कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, रेप पीडि़ता के मेडिकल के समय प्रेग्नेंसी की भी जांच करे प्रशासन

नई दिल्लीPublished: Dec 15, 2023 08:37:00 am
Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप की शिकार पीड़िताओं के प्रेग्नेंसी जांच का निर्देश दिया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ब़ड़ा आदेश दिया है। जस्टिस सूरजगोविंदराज ने एक रेप पीड़िता को गर्भात की अनुमति देने के साथ ही कहा आइ पी सी और पोक्साे के तहत बलात्कार के मामलों में पीडि़ता के मेडिकल परीक्षण के दौरान यह भी जांच की जानी चाहिए कि वह गर्भवती तो नहीं है। गर्भवती पाए जाने पर पीडि़ता के परिजनों को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने बलात्कार और यौन अपराधों के पीड़ितों के मामले में मेडिकल जांच आदि के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है।