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राजस्‍थान में बढ़ा कोरोना संकट, आज से नई गाइडलाइन लागू, जानें सबकुछ

जयपुर. राजस्‍थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी नई गाइडलाइन (Corona Guideline) 25 अप्रैल (सुबह 5 बजे) से प्रभावी हो गयी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, निजी वाहन संचालक दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगे. जबकि पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चालू रहेगी. इसके अलावा फल, सब्जी और किराना सामान की दुकानें भी सुबह सिर्फ 5 घंटे यानी सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगीं. जबकि शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.

यही नहीं, 26 अप्रैल शाम 5 बजे से निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर ब्रेक लगेगा. इस दौरान केवल इमरजेंसी या जरूरी सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी. वहीं, खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, दूध समेत अन्य दुकानों के खोलने का समय घटाकर सीमित कर दिया गया है. इस दौरान अनुमति प्राप्त ग​तिविधियों के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा.

ये विभाग 4 बजे बंद हो जाएंगे
अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे. कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इसके चलते इस सप्ताह में वीकेंड कर्फ्यू 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए रहेगा.इस तरह खुला करेंगी अब ये दुकानें

>> सभी तरह के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की संबंधी दुकानअब सोमवार से शुक्रवार तक रोज सुबह 6 से सुबह 11 तक खुलेंगी.
>>पशुचारे संबंधी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी.
>>कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान सोमवार और गुरूवार को सुबह 6 से सुबह 11 तक खुल सकेंगी.
>>डेयरी एवं दूध की दुकान प्रतिदिन दो बार खुलेंगी. इसके लिए सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से रात 7 बजे तक समय तय किया गया है.
>>मंडिया, फल, सब्जी, फूल माला की दुकानें, प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 तक खुल सकेंगी.
>>सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन पर विक्रय पर प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 तक ही होगा.
>>बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाऐं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी.
>>प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स रहेंगे बंद. इनसे केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेगी.
>>निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

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