ट्रेन में बेवजह न खींचे अलार्म चेन, आपको पड़ सकता है भारी, एक साल की जेल के साथ इतने देना पड़ेगा जुर्माना

Agency: Rajasthan
Last Updated:February 20, 2025, 16:49 IST
उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने जनवरी में 724 यात्रियों से 285900 रुपये जुर्माना वसूला है. बेवजह चेन पुलिंग पर सख्ती बढ़ाई गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि ऐसा न करें.X
ट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचने पर रेलवे सख्त
हाइलाइट्स
उत्तर पश्चिम रेलवे ने 724 यात्रियों से 285900 रुपये जुर्माना वसूला.बेवजह चेन पुलिंग पर रेलवे ने सख्ती बढ़ाई.रेलवे ने यात्रियों से चेन पुलिंग न करने की अपील की.
जोधपुर. ट्रेनों में यात्रियों की ओर से बेवजह चेन पुलिंग की बढ़ती प्रवृत्ति पर रेलवे सख्ती के मूड में है. रेलवे ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने जनवरी में 724 यात्रियों को पकड़कर उनसे 285900 रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन यात्रा के दौरान अलार्म चेन पुलिंग से बचें. इससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को समस्याएं होती है. इसके साथ ही रेल परिचालन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार ट्रेन निर्धारित समय से लेट हो जाती है.
उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर ट्रेनों में सफर करने के दौरान बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 48 लोगों पर कार्रवाई की गई है. मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर मंडल में माह अप्रैल-2024 से जनवरी -2025 तक बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने (ACP) वाले 724 लोगों पर कार्यवाही करके 285900 रुपये जुर्माना वसूला गया. डीआरएम ने बताया कि जोधपुर मण्डल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है. इन्ही प्रयासों के क्रम में मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहे हैं.
रेलवे ने यात्रियों से की अपीलरेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है. उक्त कृत्य से आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
बेवजह अलार्म चेन खींचने पर क्या है सजाट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचना अपराध है. रेलवे कानून के अनुसार ऐसा करने पर यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है. कुछ मामलों में दोनों सजा हो सकती है.
Location :
Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan
First Published :
February 20, 2025, 16:49 IST
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ट्रेन में बेवजह न खींचे अलार्म चेन, आपको पड़ सकता है भारी, जानें क्या होगी सजा