Rajasthan

8 मिनट फ्री, 1 सेकेंड भी बढ़ा तो…! पार्किंग शुल्क लेने में एयरपोर्ट के भी कान काट रहा रेलवे, दर्ज हुई PIL

शक्ति सिंह/कोटा. रेलवे स्टेशनों पर पिक एंड ड्रॉप पार्किंग शुल्क की मनमानी वसूली के खिलाफ जनता जाग गई है. सोगरिया और कोटा रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ पिक & ड्राप पार्किंग की सुविधा दी गई है. लेकिन इन जगहों पर मनमाना पार्किंग शुल्क की वसूली से आम लोगों को परेशानी हो रही है. आम लोगों की इस समस्या को देखते हुए एडवोकेट सुजीत स्वामी ने जनहित याचिका दायर की है. कोटा स्थाई लोक अदालत ने इस याचिका के संदर्भ में डीआरएम कोटा और पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR जबलपुर के महाप्रबंधक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

अधिवक्ता सुजीत स्वामी ने लोकल18 को बताया कि याचिका में सोगरिया स्टेशन और कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या चार की ओर बने प्रवेश/निकास द्वार के पार्किंग शुल्क लेने को लेकर विवाद होता रहता है. दोनों ही प्लेटफॉर्मों के नजदीक लेने-छोड़ने जाने के लिए वाहन ले जाने पर लोगों से पार्किंग शुल्क लेने के लिए जबर्दस्ती की जाती है. शुल्क नहीं देने को लेकर आए दिन बहस-बाजी होने लगती है. कई बार स्थिति लड़ाई-झगड़े तक पहुंच जाती है. पार्किंग शुल्क की वजह से सोगरिया स्टेशन पर प्रवेश द्वार से लगभग 230 मीटर दूर ही लोगों को उतरना पड़ता है. अपने वाहन से भी जाएंगे तो पार्किंग कर्मी स्लिप पर मनमाने तरीके से समय लिख देते हैं और फिर शुल्क मांगते हैं. पार्किंग में धूप, गर्मी, बरसात से बचने तथा बीमार यात्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है.

8 मिनट की शर्त हटाई जाएअधिवक्ता ने कहा कि याचिका में सभी स्टेशनों पर सामान रूप से यात्री सुविधा, पार्किंग में पिक & ड्रॉप को लेकर लगाए गए 8 मिनट वाली शर्त को हटाए जाने की मांग की गई है. पिक & ड्रॉप पर किसी भी प्रकार की समय सीमा न लगाने, पार्किंग स्थल के प्रवेश व पार्किंग स्लिप काटने वाले स्थान पर समय देखने के लिए बड़ी घड़ी की व्यवस्था करने की मांग की गई है. इसके अलावा पार्किंग शुल्क-समय सम्बन्धी नियम, बीमार-दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधा, शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर तथा पार्किंग स्थल पर धूप-गर्मी, बरसात से बचने के लिए शेड बनवाने की भी मांग जनहित याचिका में उठाई गई है. वहीं विवाद की स्थिति से निपटने के लिए सदैव पुलिस की व्यवस्था रहे, यह भी कहा गया है.

एयरपोर्ट पर भी नही लेते पिक & ड्राप शुल्कअधिवक्ता सुजीत स्वामी ने लोकल18 को बताया कि देश में स्थित हवाई अड्डों के प्रवेश/निकास द्वार तक यात्रियों को लेने या छोड़ने जाने पर वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है. फिर कोटा में इस तरह का शुल्क लेना सही नहीं है. 8 मिनट निशुल्क पिक & ड्राप की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है. पार्किंग कर्मियों के पास समय मापने का कोई तरीका भी नहीं है, जिसके कारण वाद-विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है. इन्हीं समस्याओं को लेकर स्थाई लोक अदालत में जनहित याचिका लगाई गई है.

RTI का जवाब नहीं दे पाए अधिकारीसोगरिया स्टेशन पर 8 मिनट निशुल्क पिक अप & ड्राप होता है. इसके बारे में सुजीत स्वामी ने डीआरएम कोटा से सूचना के अधिकार के तहत उक्त समय मापने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में अधिकारी ने बताया कि “सोगरिया स्टेशन पर पिक-अप एंड ड्रॉप में 8 मिनट फ्री टाइम Pilot Project Scheme के तहत दिया गया है. उसके बाद नियमानुसार पार्किंग देय होता है. यह आकलन यात्री सुविधाओं के क्रम में तथा स्थान उपलब्धता के अनुसार होता है. Time Measurement कम से कम समय के आकलन से किया जाता है.

Tags: Car Parking New Rules, Kota news, Local18

FIRST PUBLISHED : July 26, 2024, 15:24 IST

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