यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी, RPF ने पकड़ा तो दिया ऐसा जवाब… सभी को कर दिया सन्न

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाता है. ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला जाता है और कई मामलों में जेल तक भेजा गया है. हाल ही में आगरा मंडल में चेन पुलिंग करने वालों को आरपीएफ ने पकड़ा. यात्री ने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूदा आरपीएफ, टीटी और जीआरपी के जवान सभी सन्न रहे गए.
आगरा मण्डल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे हैं. इसके तहत मई माह में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 100, आगरा किला स्टेशन पर 09, मथुरा जंक्शन पर 111, कोसीकलां स्टेशन पर 39 व धौलपुर स्टेशन पर 26 लोगों पर कार्रवाई कर 95310 रुपये जुर्माना वसूला गया और न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा गया.
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इनमें यात्रियों से चेन खींचने का कारण पूछा गया तो यात्रियों ने अलग-अलग जवाब दिए. एक यात्री ने कहा, मैं सो रहा था कि और मेरा स्टेशन अगला स्टेशन काफी दूर आएगा. मेरे पास सामान काफी है, परिवार और सामान को लेकर आने में काफी भाड़ा लग जाता. लेकिन चेन खींचने के जुर्म में रेलवे जो पेनाल्टी लगाएगा भाड़े से कम ही होगा. एक यात्री में कहा कि उसकी ट्रेन जहां रात में जहां रुकती हैं, वो गांव से काफी दूर है और रात में साधन नहीं मिलते हैं. इस वजह से ट्रेन खींच दी है. इस तरह के यात्रियों के जवाब सुनकर आरपीएफ सन्न रह गए. हालांकि यात्रियों की दलीलें काम न आयीं और जुर्माना देना पड़ा.
भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचे. इससे यात्रियों को असुविधा होती है. ट्रेन समय से नहीं चल पाती है. इसके अलावा कई बार देखा गया है कि इस तरह चेन पुलिंग से विद्यार्थियों के एग्जाम छूट जाते हैं, बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पता है. रेलवे एक्ट में बिना वजह से चेन पुलिंग के मामले में 6 महीने से 1 साल की सजा एवं 1000 रुपये जुर्माने है.
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FIRST PUBLISHED : June 6, 2024, 09:47 IST