Rajasthan

किसानों के काम की खबर… क्या आप कर सकते हैं खेतों की तारबंदी के लिए आवेदन? जानिए प्रोसेस

रिपोर्ट – पुष्पेंद्र मीणा

दौसा. बेसहारा पशुओं व नीलगाय सहित अन्य पालतु पशुओं से फसलों को बचाना किसानों के लिए हमेशा चुनौती होती है. दौसा क्षेत्र में नीलगाय कई बार खेतों मेंं खड़ी फसल को बर्बाद कर देती हैं. ऐसे में किसानों के लिए खेतों की तारबंदी करना जरूरी हो जाता है. कई किसान अपने खर्चे पर तारबंदी कराते हैं. लेकिन, सरकार की ओर से भी किसानों को तारबंदी करने ​​के लिए अनुदान राशि दी जाती है. किसान आसानी से राज किसान पोर्टल पर आवदेन कर तारबंदी के लिए मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

​सिकराय उपखंड के सहायक कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि तारबंदी की योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान राज किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन संबंधी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एक किसान को अधिकतम 400 मीटर तारबंदी पर 40 हजार एवं लघु सीमांत किसान को 48 हजार रुपए की अनुदान राशि सरकार की ओर से दी जाती है. लेकिन, तारबंदी के लिए किसान के पास एक स्थान 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक है.

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कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मीणा ने बताया कि ​तारबंदी के अनुदान के लिए किसान ई-मित्र पर जाकर राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जमाबंदी, बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों के साथ किसान आवेदन कर सकते हैं. ​उनके मुताबिक तारबंदी कराने के बाद किसान को संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को तारबंदी का बिल उपलब्ध कराना होगा. इसके बाद खेत का सर्वे कर अनुदान की रा​शि उपलब्ध कराई जाएगी.

Tags: Agriculture, Dausa news

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