Ministerial employees employed in civic bodies will be removed | निकायों में आयुक्त-ईओ के पद पर लगे मंत्रालयिक कार्मिक हटेंगे, डीएलबी ने जारी किए आदेश

स्वायत शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में कमिश्नर और अधिशासी अधिकारी के पद पर लगे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक कर्मचारियों को हटाया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी नगर निकाय में इन कर्मचारियों को आयुक्त और अधिशासी अधिकारी के पद पर अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाए।
इधर सूत्रों का का कहना है कि निकायों में आयुक्त और अधिशासी अधिकारी के पद पर नगर पालिका अधीनस्थ कर्मचारी और मंत्रालयिक कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने की परंपरा पूर्ववर्ती सरकारों से चली आ रही थी। पूर्ववर्ती सरकार में भी निकायों में इन कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग ने रोक लगाई है।
यूडीएच मंत्री से लगाई थी गुहार
दऱअसल प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। साथ ही नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालयिक कर्मचारियों को निकायों में अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिए जाने की मांग की थी। परिषद का कहना था इन कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार देने के चलते नगर पालिका प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में अधीनस्थ और मंत्रालय कर्मचारियों को इन पदों से हटाकर नगर पालिका प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही लगाया जाए।
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