खराब हुई बाइक को नहीं सुधार रही थी कंपनी, ग्राहक ने किया ये काम, देनी पड़ी नई बाइक

रविन्द्र कुमार/झुंझुनूं: देशभर में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं प्रदेश में अव्वल रहा. जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित और जिला आयोग के अध्यक्ष मनोज मील की बेंच ने 251 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए लोक अदालत के अवार्ड जारी किए.
उपभोक्ताओं से गलत दावे करना, उन्हें खराब सामान देना और प्रोडक्ट सर्विस में लापरवाही आदि मामलों को उपभोक्ता अदालत देखती है और उन्हें उनका हक दिलाने का काम करती है. ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर उपभोक्ता अदालत में एक उपभोक्ता को कंपनी से नई बाइक भी दिवाई गई.
दरअसल, गारंटी पीरियड में ही उपभोक्ता की बाइक खराब हो गई थी. कंपनी की तरफ से ग्राहक को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया और ना ही बाइक की खराबी को ठीक करवाया गया. इस मामले में पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया. उसके बाद कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए उपभोक्ता को नई बाइक दी.
आप को बता दें किआमजन को उनके अधिकार एवं दायित्व के प्रति जागरूक करने के लिए झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग ने अनोखी पहल चला रखी है. उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए कंज्यूमर वॉइस अभियान चलाया गया है. यह अभियान उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति अलख जगा रहा है.
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए प्रकरणों की संख्या की नजर से झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक बार फिर से राजस्थान प्रदेश में पहले नम्बर पर रहा है. द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता महेश टीबडा, विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार, सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ता होशियार सिंह, द्वारका प्रसाद, कमल शर्मा, जिनेन्द्र वैष्णव, दिनेश कुमार, फूलचंद सैनी, विनोद महरिया, लाल बहादुर जैन सहित परिवादी, उपभोक्ता उपस्थित रहे.
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FIRST PUBLISHED : July 15, 2024, 17:19 IST