पत्नी पर ढहाए जुल्म, मरने के लिए कर दिया मजबूर, जालिम पति को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, जानें क्या हुआ था?

Last Updated:May 18, 2025, 12:50 IST
Bhilwara News : भीलवाड़ा में कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मरने के लिए मजबूर करने के एक मामले में दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाई है. इस केस में महिला ने पति के अत्याचारों से तंग होकर बेटी के साथ…और पढ़ें
कोर्ट ने महादेव गुर्जर को दहेज प्रताड़ना और सुसाइड के लिए उकसाने दोनों मामलों में सजा सुनाई है.
हाइलाइट्स
महादेव को 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई.कोर्ट ने महादेव पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.महादेव ने पत्नी और बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर किया.
राहुल कौशिक.
भीलवाड़ा. भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति महादेव को पत्नी को प्रताड़ित कर ढाई साल की बेटी सहित खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला 2017 का है. केस की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 23 दस्तावेज पेश कर महादेव पर लगे आरोप सिद्ध करवाए.
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने बताया कि फूलियाकलां थाने में डेलांस निवासी सांवरालाल गुर्जर ने इस संबंध में महादेव गुर्जर निवासी रूपपुरा सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिवादी ने बताया कि उसके बड़े पिता लादूलाल की बेटी लीला की शादी महादेव के साथ 10 साल पहले हुई थी. लीला पिछले 5 वर्षों से अपने ससुराल आ-जा रही थी। शुरुआत में महादेव का व्यवहार लीला के साथ ठीक था. लेकिन बाद में वह क्रूरता से पेश आने लगा.
बेटी के जन्म के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगामहादेव आए दिन लीला के साथ मारपीट करता था. शादी के बाद लीला ने एक बेटी को जन्म दिया. घटना के समय वह ढाई साल की थी. बच्ची के जन्म के बाद महादेव ने लीला को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया. परिजनों ने कई बार रूपपुरा जाकर समझाइश भी की। लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ा. 7 फरवरी 2017 को आरोपियों ने फोन कर बताया कि लीला लापता हो गई है और कहीं नहीं मिल रही है. इस पर परिजन तुरंत रूपपुरा पहुंचे और लीला की तलाश शुरू की. तलाशी के दौरान लीला और उसकी मासूम बेटी कुएं में मृत मिली.
लीला और उसकी बेटी को कुएं में गिराकर मारने का आरोप लगायापरिवादी ने रिपोर्ट में आरोपियों पर लीला और उसकी बेटी को कुएं में गिराकर मारने का आरोप लगाया. पुलिस ने इस रिपोर्ट पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप में केस दर्ज कर तफ्तीश की. पुलिस ने यह मामला हत्या के बजाय खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मानते हुए आरोपी महादेव गुर्जर को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी.
कोर्ट ने दोनों मामलों पर सुनाई सजाकोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों ने बताया कि आरोपी पिछले 3-4 साल से लीला के साथ मारपीट कर दहेज की मांग कर रहे थे. 7 फरवरी 2017 की शाम को आरोपी लीला और उसकी बेटी को अपने साथ खाना भील के खेत की तरफ ले जा रहे थे. इसके बाद लीला और उसकी बेटी कुंए में मृत मिली. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी महादेव को दहेज प्रताड़ना के आरोप में 2 साल और पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई.
Sandeep Rathore
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से से जुड़े हैं.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से से जुड़े हैं.
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पत्नी पर ढहाए जुल्म, मरने के लिए कर दिया मजबूर, पति को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा