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टीचर के साथ दिल्ली-गोवा जाती थी लड़की, घरवाले समझते रहे स्कूल ट्रिप, इधर चल रहा था इलू-इलू

Last Updated:April 26, 2025, 12:31 IST

जयपुर में 2018 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीचर को स्टूडेंट के साथ रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी टीचर ने नाबालिग छात्रा से कई बार रेप किया था. टीचर के साथ दिल्ली-गोवा गई लड़की, घरवाले समझे स्कूल ट्रिप,इधर चल रहा था इलू-इलू

कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की जा सुनाई (इमेज- फाइल फोटो)

जयपुर कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत एक स्कूल टीचर को रेप के मामले में आरोपी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी एक स्कूल में टीचर था और नाबालिग उसी स्कूल में बारहवीं की छात्रा. छात्रा के पिता ने 2018 में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि छात्रा अपने स्कूल टीचर के साथ गई थी. दोनों दिल्ली, गोवा गए थे जहां कई बार छात्रा के साथ संबंध बनाए गए थे.

कोर्ट ने आरोपी अजब सिंह को मामले में दोषी पाया और नाबालिग के साथ रेप के आरोप में सजा सुनाई. आरोपी का कहना था कि छात्रा अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और इस रिश्ते में दोनों की सहमति थी. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए कहा कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी. ऐसे में उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती. इसे रेप के दायरे में ही रखा जाएगा. आरोपी ने नाबालिग को शादी और प्यार के जाल में फंसाकर कई बार रेप किया था.

ये था मामलालड़की के पिता ने 6 अक्टूबर 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया थी. इसमें बताया गया था कि उसकी बेटी 12वीं की छात्रा थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी. जिस टीचर से उसने आखिरी बार बात की थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ाता था. दोनों एक साथ बाहर निकले और फॉर लौट कर नहीं आए. जब पुलिस ने जांच की तो पाया आरोपी टीचर छात्रा को दिल्ली, गाजियाबाद और गोवा ले गया था. उसने छात्रा को प्यार और शादी के सपने दिखाए थे और बहलाकर अपने साथ ले गया था.

कई बार बनाए संबंधआरोपी ने छात्रा के साथ कई बार संबंध बनाए थे. जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तब उसने इसमें छात्रा की सहमति बताई थी. लेकिन कोर्ट ने आरोपी की इस दलील को ख़ारिज कर दिया. कोर्ट के मुताबिक़, छात्रा नाबालिग थी. उसकी सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसे पोक्सो एक्ट के तहत रखकर कार्यवाई की गई और अब आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

First Published :

April 26, 2025, 12:31 IST

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