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NPS में फिर होगा बदलाव! कर्मचारियों को मिलेगी OPS जैसी सुरक्षा, लागू होंगे पुरानी पेंशन वाले नियम

Last Updated:March 17, 2025, 08:05 IST

NPS New Rule : नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन जैसी सरल और जल्‍द सुविधाएं देने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है. इस बारे में प्राधिकरण ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशान…और पढ़ेंNPS में फिर होगा बदलाव! कर्मचारियों को मिलेगी OPS जैसी सुरक्षा

एनपीएस के नियमों में बदलाव कर इसे और सरल बनाया जाएगा.

हाइलाइट्स

सरकार NPS में OPS जैसी सुविधाएं देने की योजना बना रही है.CPAO ने NPS पेंशन मामलों को OPS की तरह ऑपरेट करने के निर्देश दिए.NPS पेंशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर.

नई दिल्‍ली. पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) की मांग करने वाले देश के लाखों कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है. एनपीएस को लेकर 2 दशक से जारी विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी की तरह सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे NPS पेंशन मामलों को पुराने पेंशन योजना (OPS) के समान तरीके से ऑपरेट करें.

इससे पहले, 18 दिसंबर 2023 को CPAO ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके. 12 मार्च के कार्यालय ज्ञापन (OM) में वेतन और लेखा कार्यालयों (PAOs) से आदेश का पालन करने का आग्रह किया गया है. CPAO ने नोट किया कि कुछ मामलों में PAOs NPS मामलों को जमा करते समय तीन प्रतियां जमा कर रहे हैं. नए निर्देशों के अनुसार, उन्हें केवल दो प्रतियां जमा करनी चाहिए. एक पेंशनर की और दूसरी वितरक की. इससे पेंशन राशि के वितरण में अनावश्यक देरी हो रही है.

क्‍या खामियां मिलींसीपीएओ के अनुसार, यह देखा गया है कि कुछ पीएओ ने एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करते समय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है. विशेष रूप से, यह देखा गया है कि पीएओ ने एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करते समय तीन (03) प्रतियां प्रोविजनल पीपीओ (जो पहले एनपीएस मामलों को सीपीएओ को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती थीं) प्रस्तुत की हैं, जबकि केवल दो (02) प्रतियां पीपीओ बुकलेट्स (पेंशनर पोर्शन और डिस्बर्सर पोर्शन) के साथ मामलों को सीपीएओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. प्राधिकरण ने सीसीए और सीए से अपडेट दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है.

बैंकों को भी निर्देश जारीप्राधिकरण ने अपने आदेशों के मद्देनजर सभी प्रमुख सीसीए/सीसीए/सीए (स्वतंत्र प्रभार वाले)/एजी से अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले पीएओ को 18.12.2023 को सीपीएओ द्वारा जारी पिछले ओएम में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दें. इसी तरह, अधिकृत बैंकों के सभी सीपीपीसी से भी अनुरोध है कि वे इस कार्यालय द्वारा जारी ओएम और इस संबंध में बाद के आदेशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें.

क्‍या है एनपीएस का नया नियमCPAO के नए नियमों के तहत, NPS के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को OPS की प्रक्रिया के समान बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य पेंशन वितरण को तेज और पारदर्शी बनाना है. इससे NPS लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी. अभी एनपीएस के पैसों को पाने के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्‍योंकि इसके रखरखाव का काम पीएफआरडीए और फंड हाउस के पास रहता है, जो बाजार से जुड़ा होता है. यही कारण है कि एनपीएस से निकासी के नियमों को सरल बनाकर ओपीएस जैसी सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है.


Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

March 17, 2025, 08:05 IST

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