ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं छोड़कर जाएंगे भारत, सरकार ने जारी की एडवाइजरी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं !

जोधपुर- हाल के दिनों में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां निवास कर रहे विस्थापितों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इसे देखते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सीआईडी (एसएसबी) के विदेशी पंजीयन अधिकारी (FRO) के माध्यम से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा कारणों और बढ़ती सतर्कता के मद्देनजर लिया गया है ताकि देश की आंतरिक स्थिति पर विपरीत असर न पड़े. आइए जानते हैं इस गाइडलाइन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में.
लॉग टर्म वीजा पर निवासरत पाक नागरिकों को राहतऐसे पाक नागरिक, जो पाकिस्तान से भारत आकर लॉग टर्म वीजा (एल.टी.वी.) पर भारत में निवास कर रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें अपनी स्थिति पर कोई बदलाव नहीं करना होगा.
एल.टी.वी. की वैधता समाप्त होने पर क्या करें?जो पाक नागरिक जोधपुर शहर में एल.टी.वी. पर निवास कर रहे हैं और जिनकी वीजा वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें अपनी एल.टी.वी. की वैधता बढ़वाने के लिए विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर में संपर्क करना होगा.
विचाराधीन आवेदनऐसे पाक नागरिक जिन्होंने एल.टी.वी. के लिए आवेदन किया है और जिनके प्रकरण विचाराधीन हैं, उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. उनका आवेदन जारी रहेगा और उनका स्टेटस बदलेगा नहीं.
एल.टी.वी. आवेदन की पात्रताजो पाक नागरिक एल.टी.वी. आवेदन की पात्रता रखते हैं लेकिन अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द ही आवेदन करके विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर में पंजीकरण कराना चाहिए.
पासपोर्ट की वैधता और पंजीकरणजो पाक नागरिक जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अपने क्षेत्र के विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि गृह मंत्रालय से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकें.
भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली मुस्लिम महिलाएंयदि किसी मुस्लिम महिला का विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है और वह एल.टी.वी. पर निवास कर रही है, तो उन्हें पाकिस्तान वापस जाने की आवश्यकता नहीं है. वे भारत में रह सकती हैं.
स्थाईवास की सुविधा और भारतीय नागरिकताजो पाक नागरिक स्थाईवास की सुविधा पर निवास कर रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है. ऐसे नागरिकों को अपना नागरिकता प्रमाण पत्र विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके.
पंजीकरण और एल.टी.वी. आवेदन की प्रक्रिया में तेजीविदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय जोधपुर द्वारा पाकिस्तान नागरिकों के पंजीकरण और एल.टी.वी. आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. अब तक 362 पाक नागरिकों के एल.टी.वी. आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है.
दलालों से बचेंसभी पाकिस्तान नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण और एल.टी.वी. आवेदन के लिए केवल एफ.आर.ओ. कार्यालय से संपर्क करें और किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलियों से बचें.