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Pension Verification Deadline Rajasthan 2025

Last Updated:November 07, 2025, 13:09 IST

Rajasthan Pension Verification 2025: राजस्थान में पेंशनरों को 31 दिसंबर 2025 तक बायोमैट्रिक, फेस रिकॉग्निशन या OTP के जरिए वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है. देर करने पर पेंशन बंद हो सकती है. विभाग ने पेंशनरों की सुविधा के लिए तीन विकल्प और विशेष शिविर की व्यवस्था की है.

नागौर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के पेंशनभोगियों को बड़ा अलर्ट जारी किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन तकनीक से वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है. जो पेंशनर इस अवधि में सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी वर्ष 2026 की पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी. विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा कृषक वृद्धजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को हर साल एक बार भौतिक सत्यापन कराना जरूरी होता है.

सत्यापन के लिए तीन आसान विकल्पइस बार सत्यापन के लिए विभाग ने तीन आसान विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पेंशनरों को सुविधा मिल सके:

1. ई-मित्र केंद्र पर बायोमैट्रिक सत्यापनपेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक मशीन के जरिए सत्यापन करा सकते हैं. यह सबसे सरल और सीधा तरीका है, जो तुरंत प्रमाणित हो जाता है.

2. फेस रिकॉग्निशन तकनीक से घर बैठे सत्यापनविभाग के राजSSP मोबाइल एप के माध्यम से पेंशनर अपने मोबाइल से ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक द्वारा सत्यापन कर सकते हैं. इससे वृद्ध और असहाय पेंशनरों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी.

3. ओटीपी आधारित सत्यापनयदि किसी कारण से बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन सत्यापन संभव नहीं है, तो पेंशनर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) के जरिए भी सत्यापन कर सकते हैं. यह सुविधा पेंशन स्वीकृत अधिकारी की सहायता से उपलब्ध होगी.

विशेष योग्यजन पेंशनरों के लिए आवश्यक निर्देशविभाग ने बताया कि विशेष योग्यजन पेंशनरों को अपने यूडीआईडी (UDID) कार्ड को जनाधार पोर्टल से लिंक कराना जरूरी है. जिनके कार्ड नहीं बने हैं, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर नया कार्ड बनवा सकते हैं और उसका नंबर अपडेट कर सकते हैं.

स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देशग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) को दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में एसडीएम (उपखंड अधिकारी) सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. सभी ई-मित्र संचालकों और जनसेवा केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे वृद्ध और दिव्यांग पेंशनरों की सहायता के लिए विशेष शिविर आयोजित करें.

Location :

Nagaur,Nagaur,Rajasthan

First Published :

November 07, 2025, 13:09 IST

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