Rajasthan

जबरन धर्मांतरण कराने वालों सावधान, नहीं तो सालों बिताने होंगे जेल के पीछे, खास बिल ला रही भजनलाल सरकार

जयपुर. राजस्थान में सामूहिक धर्मांतरण कराने पर अब 10 साल की सजा होगी और पांच लाख तक का जुर्माना लगेगा. शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए है. सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी.

राज्य के कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया, ” किसी को लालच देकर या धोखे से धर्मान्तरण कराने के प्रयासों को रोकने के लिए ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024’ विधानसभा में लाया जाएगा, अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई खास कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का समर्थन किया गया. कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा काम करता हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

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उन्होंने बताया कि इस कानून के बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति को बहकाकर, धोखे में रखकर, ताकत का प्रयोग करके धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगा. अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा काम करता पाया गया, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. इस विधि में अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे. उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है.

Tags: Jaipur news, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED : November 30, 2024, 21:44 IST

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