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RTE के एडमिशन के आवेदन के लिए आज है लास्ट डेट, 9 अप्रैल की निकलेगी लॉटरी, एडमिशन में लागू होगा यह सिस्टम

Last Updated:March 25, 2025, 11:42 IST

RTE Admission Process : सत्र 2025-2026 में ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया गया हैं, जिसके तहत लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है. RTE के एडमिशन के आवेदन के लिए आज है लास्ट डेट, 9 अप्रैल की निकलेगी लॉटरी...

RTE के लिए 25 मार्च से आवेदन शुरू होगें, 9 अप्रैल को निकलेगी एडमिशन की लॉटरी. 

जयपुर : राजस्थान के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, एडमिशन के लिए राजस्थान में 31 हजार के करीब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के फ्री एडमिशन के लिए आरटीई सीट्स के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है, शेड्यूल के अनुसार राइट टू एजुकेशन RTE के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसके बाद 9 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी जाएगी, इस लॉटरी के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा.

लॉटरी निकलने के बाद स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उन्हें एडमिशन मिलेगा, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स को 24 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, लोग एडमिशन के आवेदन के लिए किसी भी ई-मित्र की सहायता से या फिर अपने स्तर पर पेरेंट्स कर सकते हैं.

आपको बता दें आवेदन और लॉटरी प्रकिया के बाद अभिभावकों को संबंधित स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, साथ ही अगर वो चाहे तो इसी अवधि में स्कूल चयन के क्रम को बदलवा भी सकते हैं, राइट टू एजुकेशन के लिए शेड्यूल के अनुसार अभिभावक 9-15 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स सब्मिशन करवा सकते हैं, साथ ही एडमिशन के लिए पहली लिस्ट 9 मई को जारी की जाएगी, एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक होगी.

25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशनआपको बता दें राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए 9 मई को संबंधित स्कूल में उपलब्ध सीट्स के आधार पर चयन की पहली लिस्ट एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी, इसके बाद दूसरी लिस्ट 16 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी की जाएगी, आपको बता दें प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार और RTE कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25% सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा.

स्कूल बाकी अन्य 75% सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं, आपको बता दें राजस्थान में 25% सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है, जिसमें बच्चा जिस वार्ड या गांव का है, उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है, प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी.

RET एडमिशन आवेदन के लिए यह हैं नियम आपको बता दें राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो इस प्रक्रिया के तहत प्री प्राइमरी क्लास के लिए 3 से 4 साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही क्लास फर्स्ट के लिए 6 से 7 साल की उम्र तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन के लिए ख़ासतौर पर आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होने के साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है, इसके अलावा एडमिशन के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है.

RTE एडमिशन में ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागूराजस्थान में होने वाले राइट टू एजुकेशन के तहत 25% स्टूडेंट्स का एडमिशन फ्री होता हैं जिसके लिए हर साल नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं, ऐसे ही सत्र 2025-2026 में ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया गया हैं, जिसके तहत लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है.

इस प्रकिया से अभिभावक अक्सर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन अब इससे बचने के लिए विभाग ने ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया है, इसके अलावा इस बार अभिभावक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निजी स्कूल संचालक दस्तावेज पर केवल आपत्ति कर सकेंगे. डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, स्कूल की ओर से आपत्ति के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देखेंगे कि स्कूल की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत, जिसके बाद बच्चों का एडिशन होगा.


Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

March 25, 2025, 11:42 IST

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