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मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक की भारत में 1 साल एंट्री बैन, पत्‍नी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नई दिल्‍ली. मशहूर यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस उर्फ कार्ल रॉक (Karl Rock) ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि उन्‍हें भारत में एंट्री करने से बैन कर दिया गया है. उन्‍होंने इसकी जानकारी देते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्‍होंने बताया है कि भारत सरकार ने उन्‍हें ब्‍लैकलिस्‍ट कर दिया है और देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

कार्ल रॉक की पत्‍नी मनीषा मलिक भारतीय हैं. वह दिल्‍ली में रहती हैं. मनीषा ने इस संबंध में दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस प्रतिबंध को चुनौती दी है. शुक्रवार को कार्ल रॉक ने यूट्यूब पर ‘मैं क्‍यों अपनी पत्‍नी को 269 दिनों से नहीं देख पाया’ नाम से वीडियो डाला और इसके पीछे का कारण उन्‍होंने भारत सरकार द्वारा उन्‍हें ब्‍लैकलिस्‍ट किया जाना बताया.

कार्ल रॉक न्‍यूजीलैंड के रहने वाले हैं. वह 2019 से अक्‍टूबर 2020 तक दिल्‍ली के पीतमपुरा में वीजा पर रह रहे थे. उन्‍होंने अब अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के साथ ही चेंज डॉट ओआरजी पर एक पिटीशन भी शुरू की है. उनके मुताबिक, ‘मैंने दुबई और पाकिस्‍तान घूमने के लिए अक्‍टूबर 2020 को भारत छोड़ा था. मेरे भारत छोड़ने के दौरान ही मेरा वीजा निरस्‍त कर दिया गया था. मुझे कोई कारण नहीं बताया गया था.’

उन्‍होंने कहा, ‘मैंने दुबई में नए वीजा के लिए अप्‍लाई किया था. मुझे भारतीय उच्‍चायोग में बुलाया गया और बताया गया कि सरकार की ओर से मुझे ब्‍लैकलिस्‍ट कर दिया गया है, इसलिए मुझे नया वीजा नहीं दिया जा सकता. जब किसी को ब्‍लैकलिस्‍ट किया जाता है तो उससे पहले उसे कारण बताया जाता है और उसे जवाब देने का समय दिया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ.’

कार्ल रॉक के मामले में पूछे जाने पर समाचार एजेंसी एएनआई को गृह मंत्रालय के अफसरों ने इसकी पुष्टि की है. उनका कहना है कि कार्ल रॉक ने वीजा नियमों का उल्‍लंघन किया है. उन्‍होंने टूरिस्‍ट वीजा पर भारत में बिजनेस किया है. इसलिए उन्‍हें एक साल के लिए ब्‍लैकलिस्‍ट किया गया है और वीजा रद्द कर दिया गया है.

भारतीय महिला से शादी करने के कारण कार्ल रॉक को एक्‍स 2 वीजा जारी किया गया था, जो कि 2024 तक मान्‍य था. यह वीजा भारतीय नागरिकों के बच्‍चों या पति-पत्‍नी को जारी किया जाता है. इसका एक नियम यह भी था कि इसके तहत कार्ल को हर 180 दिन में भारत को छोड़ना होता और फॉरेनर रिजनल रजिस्‍ट्रेशन ऑफिस को सूचित करना होता. वह आखिरी बार भारत नवंबर 2019 में आए थे.

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