राजस्थान: रोड़ सेफ्टी टास्क फोर्स का होगा गठन, 3 वर्ष का रहेगा कार्यकाल, ये अधिकारी होंगे शामिल
हाइलाइट्स
सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी
टास्क फोर्स का गठन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होगा
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी इस फोर्स के सदस्य सचिव होंगे
जयपुर. राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में अशोक गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर रोड़ सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है. जिला स्तरीय रोड़ सेफ्टी टास्क फोर्स के जरिए 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है. यह परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का प्रशासनिक विभाग होगा. जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा.
जिला रोड़ सेफ्टी टास्क फोर्स में संबंधित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा. इसमें जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सचिव और स्वायत्त शासन विभाग के अधिशाषी अभियंता शामिल होंगे.
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ये अधिकारी भी टास्क फोर्स में रहेंगे शामिल
इनके अलावा माध्यमिक शिक्षा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एनआईसी के सदस्य, एनएचएआई के परियोजना निदेशक और आईरेड/ई-डार प्रतिनिधि सदस्य होंगे. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा दो सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. जिला कलक्टर टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित तथा फोर्स के कार्यों के लिए निर्देशित कर सकेंगे.
टास्क फोर्स यह करेगा कार्य
प्रत्येक 3 माह में टास्क फोर्स की कम से कम एक बार बैठक आयोजित होगी. जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति करेंगे. इसके अलावा यह नियमित पर्यवेक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाएगी. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना, सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेगी.
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FIRST PUBLISHED : June 13, 2023, 18:40 IST