UGC ने बनाए नए नियम, भारत में विदेशी डिग्रियों को मिलेगी मान्यता, जानें यहां तमाम डिटेल

Last Updated:April 06, 2025, 17:13 IST
UGC Guidelines: यदि आप विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो UGC ने शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता देने और समकक्षता प्रदान करने के लिए नए नियम घोषित किए हैं.
UGC ने फॉरेन डिग्री को लेकर एक नए नियम जारी किए हैं.
UGC Guidelines Foreign Academic Qualifications: अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने शनिवार को विदेशी संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता देने और समकक्ष योग्यता मुहैया कराने के लिए नए नियमों की घोषणा की है. यूजीसी ने 2025 के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने संबंधी नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत विदेशी संस्थानों के ऑफशोर कैंपस से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता दी जा सकती है, अगर वे निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं.
इन नए नियमों के तहत विदेशी स्कूल-स्तर की योग्यताएं जो अंडर ग्रेजुएट और समकक्ष प्रोग्रामों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपयोग की जा सकती हैं. इसे भी निर्धारित की गई हैं. इसका मुख्य उद्देश्य विदेश में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए भारत में शिक्षा की प्रक्रिया को सरल बनाना है. हालांकि, यह फ्रैंचाइज़िंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्त योग्यताओं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्हें समकक्षता के लिए योग्य नहीं माना जाएगा.
ये नियम उन भारतीय छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे, जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और भारत में अपनी आगे की शैक्षणिक या प्रोफेशनल सफर जारी रखना चाहते हैं. हालांकि, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लीगल और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल क्षेत्र इस नियम से बाहर हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में संबंधित वैधानिक परिषदों के जरिए मानक तय होते हैं.
यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये नियम भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद करेंगे और छात्रों को विदेशी योग्यताओं को आसानी से मान्यता प्राप्त करने का एक पारदर्शी तरीका मुहैया कराया जाएगा. यह छात्रों के लिए अधिक अवसर पैदा करेगा और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा. यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं विदेशी संस्थानों की योग्यताओं को मान्यता दी जाएगी, जिनके पास अपने देश में विधिवत मान्यता हो. इसके लिए सूचीबद्ध मान्यता एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही योग्य होंगे.
नए नियमों के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल पर समकक्षता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा. एक विशेषज्ञ समिति इन आवेदन पत्रों की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें देगी. अगर कोई आवेदक निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह यूजीसी द्वारा गठित समीक्षा समिति से पुनः समीक्षा करवा सकता है. ये प्रमाणपत्र भारत में हायर एजुकेशन, रिसर्च, और नौकरी के अवसरों के लिए मान्य होंगे. इन नियमों को वर्ष 2023 में जारी किए गए मसौदा नियमों पर मिली सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के बाद अंतिम रूप दिया गया है, जिससे यह प्रक्रिया समावेशी और विचारशील नीति निर्माण की दिशा में एक कदम है.
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First Published :
April 06, 2025, 17:13 IST
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