Rajasthan

violate traffic rules now license may be suspended

Last Updated:April 08, 2025, 13:12 IST

जयपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करेगी. 2024 में 7365 और 2025 में 15877 लाइसेंस निलंबन के लिए भेजे गए. अब तक 1260 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.X
चालान
चालान काटती ट्रैफिक पुलिस 

हाइलाइट्स

ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन होगा.2024 में 7365 और 2025 में 15877 लाइसेंस निलंबन के लिए भेजे गए.अब तक 1260 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

जयपुर:- ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का अभियान चलाएगी. कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करे, नहीं तो भुगतना पड़ सकता है भारी, पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के वाहन लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं.

पहले भी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबनट्रैफिक डीसीपी शहीन सी ने Local 18 को बताया कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले यातायात चालकों के लाइसेंस पिछले वर्ष से अधिक 2025 में देखने को मिल रहे हैं. यातायात पुलिस ने वर्ष 2024 में यातायात के नियमों को उल्ल्घंन करने वाले 7365 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भिजवाए गए थे.

इसी प्रकार 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक कुल 15877 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेजे गए हैं. यातायात वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें. अब तक 1260 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. कमिश्नर जोसफ ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक व प्रशासन योगेश दाधीच की मॉनिटरिंग में ट्रैफिक डीसीपी शहीन सी के नेतृत्व में मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाईवाहन चलाने वाले हर नागरिक को ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाएं. लाल बत्ती का उल्लंघन, स्टॉप साइन का उल्लंघन, मोबाइल का उपयोग, गलत ओवरटेक, रॉन्ग साइड वाहन चलाना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर, शराब पीकर वाहन चलाने पर, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई होगी. आईएसआई मानकों के अनुरूप हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले व अन्य धाराओं में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबन किए जा सकते हैं.

Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

April 08, 2025, 13:12 IST

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