Waiver of interest and penalty on depositing outstanding water bill | पेयजल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, बकाया पानी बिल एक साथ जमा कराने पर छूट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप जलदाय विभाग ने 31 दिसबंर 2021 तक पूरे प्रदेश में सभी (घरेलू,व्यवसायिक और औद्योगिक) श्रेणी के बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर इस राशि पर लगने वाले ब्याज व पैनल्टी को माफ कर दिया है।
जयपुर
Published: March 07, 2022 07:23:39 pm
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप जलदाय विभाग ने 31 दिसबंर 2021 तक पूरे प्रदेश में सभी (घरेलू,व्यवसायिक और औद्योगिक) श्रेणी के बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर इस राशि पर लगने वाले ब्याज व पैनल्टी को माफ कर दिया है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इस संबध में सोमवार को जलदाय विभाग की संयुक्त सचिव पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर दिए हैं। पीएचईडी इंजीनियर्स के अनुसार पूरे प्रदेश में पानी के बकाया बिलों की राशि 1 हजार करोड़ से भी ज्यादा है। अकेले जयपुर शहर में ही यह राशि 100 करोड़ से ज्यादा है।
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जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की ओर से इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए गए है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट पर विधानसभा में अपने जवाब के दौरान इस सम्बंध में घोषणा की थी, जिसकी विभाग की ओर से क्रियान्विति कर दी गई है।
डॉ. जोशी ने बताया राज्य की समस्त नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस छूट का निर्धारित समयावधि में लाभ ले सकेंगे। उन्होंने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराए। इससे उन पर ब्याज और पैनल्टी का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।
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