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‘हम नहीं चाहते भारत में पाकिस्‍तान जैसा हो…बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा’, कोर्ट में अभिषेक सिंघवी की विस्‍फोटक दलील – abhishek manu singhavi equate cm arvind kejriwal with imran khan say it can not tolerated insurance arrest

नई दिल्ली. दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली सकी है. सीएम केजरीवाल की ओर से दिल्‍ली हाईकोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्‍हें जमानत दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया. इसके बावजूद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही अदालत ने नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई करने का निर्देश दे दिया. इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने के लिए विस्‍फोटक दलीलें दीं. उन्‍होंने सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से कर डाली. उन्‍होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि जो कुछ पाकिस्‍तान में हुआ वैसा ही भारत में भी हो.

दिल्‍ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद 17 जुलाई 2024 को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्‍ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे. सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले का जिक्र किया और कहा कि यह (केजरीवाल की गिरफ्तारी) एक गैर जरूरी गिरफ्तारी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सिंघवी ने कहा, ‘हम सभी ने हाल में अखबारों में पढ़ा कि एक के बाद एक कई मामलों में इमरान खान को रिहा कर दिया गया, लेकिन जिस दिन वह जेल से बाहर आए, उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. अब वे (पाकिस्तानी अधिकारी) उनके खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में भी ऐसी ही चीजें हों.’

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केजरीवाल की दलीलसीएम केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई मैटेरियल नहीं था. घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, ‘दुर्भाग्यवश यह रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी (इंश्योरेंस अरेस्ट) है. मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं. इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.’

केजरीवाल आतंकवादी नहीं- सिंघवीअभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वह जमानत के हकदार हैं. उन्होंने दलील दी कि यह एक रेयर ऑफ द रेयरेस्‍ट मामला है. वह (केजरीवाल) पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले एक साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है. उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि वह किसी भी तरह हिरासत में रहें. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के वीआईपी दर्जे ने उनकी स्थिति आम आदमी से भी बदतर बना दी है. सीबीआई की ओर पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने केजरीवाल द्वारा दाखिल याचिकाओं का विरोध किया था.

Tags: Abhishek Manu Singhvi, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam

FIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 01:11 IST

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