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जयपुर में 14 लोगों के कातिल पर गैर-इरादतन हत्या का केस, क्या है यह धारा, कितनी होगी सजा?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार को तबाही मचा दी. डंपर चालक ने अपने सामने आए कई वाहनों को टक्कर मार दी और 27 लोगों को डंपर से कुचल डाला. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए. इस हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी चालक कल्याणमल मीणा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है.

लेकिन सवाल यह है कि गैर-इरादतन हत्या की धारा होती क्या है और अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसे कितनी सजा हो सकती है?

क्या है गैर-इरादतन हत्या का केस?

यह धारा पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 की जगह लाई गई है. धारा 105 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन हत्या करने का इरादा नहीं होता… यानि अपराधी की लापरवाही, असावधानी, या अनुचित आचरण से किसी की जान चली जाती है.

कितनी होगी सजा?

धारा 105 को भी दो भाग में बांटा गया. अगर आरोपी को यह पता था कि उसके कार्य से किसी की मौत हो सकती है, फिर भी उसने वह कार्य किया तो उसमें दोषी को आजीवन कारावास, या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.

वहीं अगर आरोपी को यह अंदेशा नहीं था कि उसके कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन लापरवाही हुई तो उसे 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है

कैसे हुआ जयपुर का दर्दनाक हादसा?
यहां घटना हरमाड़ा के लोहा मंडी क्षेत्र की है, जहां सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर ने करीब 17 वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार, डंपर चालक कथित रूप से शराब के नशे में था और उसने नियंत्रण खो दिया. सीसीटीवी फुटेज में डंपर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ते और कई वाहनों को कुचलते हुए देखा गया.

डंपर की चपेट में आने वाले लोगों के शव सड़क पर बिखरे पड़े थे, कई मोटरसाइकिलें और कारें पूरी तरह चकनाचूर हो गईं. प्रत्यक्षदर्शियों ने इस नजारे को ‘नरसंहार’ जैसा बताया.

पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

लोगों में आक्रोश

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क सुरक्षा कानूनों के कड़े पालन की मांग की. लोगों का कहना है कि इस तरह के हादसे बढ़ती लापरवाही और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का परिणाम हैं.

राजस्थान में दो दिन में यह दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है. इससे पहले रविवार को फलोदी इलाके में टेंपो ट्रैवलर के खड़े ट्रेलर से टकरा जाने से 10 महिलाओं और चार बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए थे.

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