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RPSC गूंगे-बहरे की तरह क्यों काम कर रहा है? राजस्‍थान हाईकोर्ट किस पर FIR ना होने से भड़क उठा? खूब सुना दी

Last Updated:February 12, 2025, 11:08 IST

Rajasthan News : RPSC पर कड़ी आलोचना करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि “आरपीएससी में भर्ती के मामले में कुछ भी हो सकता है”, जिस पर सिंह ने जवाब दिया कि ऐसा “अब नहीं हो रहा है”.RPSC गूंगे-बहरे की तरह काम कर रहा, राजस्‍थान HC किस पर FIR ना होने से भड़का

HC ने RPSC द्वारा अपने सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर सवाल उठाए..

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 मामले में FIR दर्ज न करने के मसले पर नाराज हो गया. सिंगल बेंच ने इस पर सवाल उठाया. कोर्ट ने आरपीएससी के कार्यवाहक अध्‍यक्ष से यहां तक कह डाला कि आरपीसएसपीफ इस मामले में गूंगे और बहरे की तरह क्यों काम कर रहा है? यही नहीं, कोर्ट ने गुस्‍से में कई सवालात भी उनसे कर डाले.. आइये जानते हैं पूरा मामला

दरअसल, जस्टिस न्यायमूर्ति समीर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष केसी मीणा से पूछ लिया कि जब जांच के दौरान आयोग के सदस्यों के नाम सामने आए तो वे उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के अपने कर्तव्य में क्यों नाकामयाब रहे. जज ने यह भी कहा कि “RPSC इस पूरे मामले में बहरे और गूंगे की तरह क्यों काम कर रहा है?”

सुनवाई के दौरान एसओजी और एटीएस के ADG वीके सिंह ने अदालत को धोखाधड़ी रैकेट के घटनाक्रम और मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी दी, जिसमें कटारा और रायका सहित कई आरोपियों की भूमिका और एक स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक होने के बारे में डिटेल से बताया.

ADG वीके सिंह के जवाब में जस्टिस जैन ने पूछा कि क्या एसआईटी के पास भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने का अधिकार है, तो सिंह ने जवाब दिया कि यह “व्यापक जनहित में किया गया था, क्योंकि पेपर लीक में कई गिरोहों ने सहयोग किया था.”

आयोग पर कड़ी आलोचना करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि “आरपीएससी में भर्ती के मामले में कुछ भी हो सकता है”, जिस पर सिंह ने जवाब दिया कि ऐसा “अब नहीं हो रहा है”. इसके बाद न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अब जो कुछ भी होगा, वह तीन या चार साल बाद पता चलेगा. मौखिक टिप्पणियों में अदालत ने आरपीएससी सदस्यों की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. बाद में, अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह से पूछा कि महाधिवक्ता, कैबिनेट उप-समिति और एसआईटी से भर्ती रद्द करने के लिए तीन राय मिलने के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? इस पर शाह ने जवाब दिया, “हमारी जांच चल रही है, क्योंकि जांच में और नाम सामने आए हैं.” इसके बाद उन्होंने एएजी से एसआई परीक्षा मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड लाने को कहा.


Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

February 12, 2025, 11:08 IST

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