Rajasthan

नए कानून से पीड़ितों को जल्दी मिलेगा न्याय – CM भजनलाल :रात 12 बजे बाद घटित अपराध नए कानून के दायरे में, मोबाइल और वॉट्सऐप पर दर्ज होगी E- FIR

निराला समाज टीम जयपुर।

राजस्थान सहित पूरे देश में आजादी से पहले के कानूनों को 163 साल बाद बाय-बाय कर दिया गया है और आज रात 12 बजे बाद से नए कानून लागू हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीडियों कॅाफ्रेंस के जरिए कहा कि नए कानूनों के लागू होने से आम आदमी को राहत मिलेगी और पीडितों को समय पर न्याय उपलब्ध होगा। वीडियों कॉफ्रेंस में प्रशासनिक और पुलिस महकमें के आला अ​धिकारियों के साथ पुलिस मित्र पुलिस सखी और आम लोगों ने भी भागेदारी निभाई।

हत्या के लिए अब IPC की धारा 302 नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा-103 लगेगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून 163 साल बाद खत्म हो गए हैं।

अगर 5000 से कम की चोरी करते पकड़े गए तो कोर्ट गली-मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा भी सुना सकती है। कानून में नए बदलावों से आमजन को बड़ा फायदा भी होगा। मोबाइल, वॉट्सऐप और ई-मेल पर ई-एफआईआर दर्ज हो सकेगी। रात 12 बजे बाद होने वाले अपराध जो अब पंजीबद्ध होंगे, वह नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव हैं, जो राजस्थान में आज (सोमवार) से लागू हो रहे हैं।

सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की बात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान पुलिस, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियों को संबोधित किया। इस दौरान डीजीपी यूआर साहू, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट, एनआईसी केन्द्र, आयुर्वेद कॉलेज व कुछ पुलिस थानों से पुलिसकर्मी डायरेक्ट जुड़ें। जयपुर कमिश्नरेट में कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ सहित कुछ अधिकारी कमिश्नरेट कार्यालय से जुड़ेंगे।

सीएम ने कहा- आज से पूरे राज्य में नया कानून लागू हो गया हैं। नए कानून में आमजन के हित जुड़े हुए हैं। नए कानून में पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा। नए कानून की जानकारी पुलिस आमजन को समय-समय पर अवगत करती रहे। पीड़ित को इस नए कानून का फायदा मिले इस की जिम्मेदारी हम सभी की हैं।

पीड़ितों को इस कानून से मिलेगा जल्द न्याय

मुख्य सचिव ने कहा- सोच समझकर भारत सरकार ने कानून में बदलाव किया हैं। हमारे पुलिसकर्मी इस पर बहतर काम करेंगे। आमजन को न्याय दिलाने के लिए यह नया कानून लाया गया हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि पीड़ितों को इस कानून से जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।

देरी से मिलने वाला न्याय नहीं

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा- न्याय अगर देरी से मिलता है तो वह न्याय नहीं है। इस लिए नए कानून से न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। केन्द्र सरकार ने पीड़ित का दर्द समझा इसीलिए यह कानून लेकर आए हैं। तत्काल न्याय देने के लिए पुलिस की बड़ी भूमिका होती हैं इसलिए पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत हैं। इस दौरान डीजीपी यूआर साहू सहित कुछ अधिकारी वीसी में सीएम के साथ बैठेंगे।

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