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दिवाली पर अस्थाई पटाखा दुकान लगाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, जरूरी दस्तावेज और नियमों का ध्यान रखें

Last Updated:October 11, 2025, 19:25 IST

Hyderabad News Hindi : दिवाली के अवसर पर हैदराबाद में अस्थाई पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक व्यवसायियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है. फायर सेफ्टी, लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, और दुकान केवल अधिकृत जगह व निर्धारित समय तक ही खुल सकती है.

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दिवाली पर पटाखा दुकान लगाने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर, सभी नियम जरूरीपटाखे की दुकान 

हैदराबाद: जैसे ही दिवाली का त्यौहार आता है बाजार सज जाते हैं हर किसी की खरीदारी तेज हो जाती है और नई नई दुकानें लगना शुरू हो जाती हैं ऐसे में अगर आप भी पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं तो हैदराबाद पुलिस ने दिवाली के मौके पर अस्थाई पटाखा दुकानें लगाने के इच्छुक व्यवसायियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की है. पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इससे पहले पहले आपको दुकान के लिए आवेदन देना होगा और आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा.

जरूरी दस्तावेज में फायर डिपार्टमेंट की NOC,  जिस जगह दुकान लगाना है उस का मालिकाना प्रमाण, अगर जगह सरकारी है तो GHMC की अनुमति, अगर जगह प्राइवेट है तो प्रॉपर्टी ओनर की NOC साथ में आवेदक का आईडी प्रूफ और दुकान के स्थान का नक्शा लगेगा. तभी आपको दुकान लगाने की अनुमति मिल सकती है.

आवेदन प्रक्रियाआवेदन प्रक्रिया आसान है आपको सभी जरूरी दस्तावेज को एक साथ अटैच करना है और फिर आवेदन के साथ 600 का शुल्क, ट्रेजरी ब्रांच में चालान भरने के बाद उसकी रसीद आवेदन के साथ लगाना जरूरी है. साथ ही आपके पास पूर्व लाइसेंस जिस पर आप दुकान लगा रहे हैं होना जरूरी है. सरकारी वेबसाइट या ऑफलाइन से भी आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखना  होगा ध्यानलाइसेंस सिर्फ निर्धारित समय के लिए वैध रहेगा नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है. आवेदन में गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी और दुकान रात 11 बजे के बाद नहीं खुल सकती है साथ ही दुकानें केवल अधिकृत इलाकों में ही लग सकती हैं. एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच पर्याप्त दूरी जरूरी है फायर सेफ्टी उपकरण जैसे सैंड बकेट, वाटर बकेट जरूरी होगा और स्मोकिंग बोर्ड लगाना अनिवार्य है.

Rupesh Kumar Jaiswal

रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन…और पढ़ें

रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन… और पढ़ें

Location :

Hyderabad,Telangana

First Published :

October 11, 2025, 19:25 IST

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दिवाली पर पटाखा दुकान लगाने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर, सभी नियम जरूरी

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