अगर 31 दिसंबर को नहीं भरा IT रिटर्न तो घबराएं नहीं, अब भी है एक ऑप्शन | ITR filing: missed 31 december deadline knows whats option now

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन अगर तारीख बीत जाने के बाद भी आप ने किसी वजह से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं।
नई दिल्ली
Updated: January 02, 2022 02:39:14 pm
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन अगर तारीख बीत जाने के बाद भी आप ने किसी वजह से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको उसी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप किसी वित्त वर्ष के लिए समयसीमा समाप्त होने के बाद भी ITR फाइल कर सकेंगे। ऐसे में आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि समयसीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है।

ITR filing: missed 31 december deadline knows whats option now
देनी होगी पेनाल्टी
नियमों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देना पड़ती है। नियमों के तहत यह लेट फीस 5,000 रुपए तक हो सकती है। बताया गया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर belated ITR 31 मार्च, 2022 तक 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दाखिल किया जा सकता है।
हालांकि यह जुर्माना इनकम के आधार पर तय होता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो टैक्सपेयर को सिर्फ 1,000 का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही जिन टैक्सपेयर की आय 2.50 लाख या उससे कम है तो उन्हें लेट आईटीआर भरने पर भी कोई फीस नहीं देनी होगी।
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