इन 2 बैंकों के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, RBI ने लगाईं कई पाबंदियां

RBI ने सोमवार को दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसका असर इस बैंक के ग्राहकों पर पड़ने वाला है। ये बैंक हैं कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक है। इन दोनों ही बैंकों को वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रतिबंध के बाद अब इन दोनों बैंकों के ग्राहक पैसे नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि, बैंकों की स्थिति में सुधार होने पर निर्देशों में संशोधन भी किये जा सकते हैं।
बैंक पर प्रतिबंध
आरबीआई की स्वीकृति के बिना ये सहकारी बैंक न ही कोई लोन जारी कर सकते हैं, न कोई निवेश और न ही कोई नया डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक को लेकर कहा कि 99.87 % जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में है। मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के 99.53% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में हैं।
जारी दिशा-निर्देशों में किये जा सकते हैं बदलाव
ये प्रतिबंध 6 महीने तक के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने आगे कहा, मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक को जारी निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में न देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
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आरबीआई ने ये भी कहा कि स्थिति को देखते हुए जारी निर्देशों में बदलाव किये जा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य बयान में rbi I ने श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही।