Rajasthan
एक अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों को लेकर आया ये नया अपडेट, जानें क्या है नियम? | Birth certificate Place of birth and date of birth Single Parents Unmarried Mother

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर शिकायतों पर सुनवाई के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जाएगा। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि घर पर जन्म या मृत्यु के मामले में प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार को 30 दिन में सूचना देनी होगी।
ऐसे मामले में प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन सूचना देने में 30 दिन से लेकर एक साल तक की देरी होने पर 50 रुपए बिलंब शुल्क लगेगा और पंजीकरण भी जिला रजिस्ट्रार की अनुमति से ही हो सकेगा। एक साल से अधिक समय तक पंजीकरण नहीं कराने पर सौ रुपए का बिलंब शुल्क लगेगा और उसकी अनुमति भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही दे सकेगा।
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