करौली हिंसा: फरार 4 दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू, जानें कौन हैं ये आरोपी
हाइलाइट्स
दंगा प्रभावित के लिये 1.41 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी
अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है
करौली. राजस्थान के करौली में बीते 2 अप्रेल को नवसंवत्सर पर आयोजित की गई बाइक रैली पर पथराव के बाद फैली हिंसा (Karauli Violence) में उपद्रव फैलाने वाले फरार चल रहे चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रवैया अपना लिया है. करौली पुलिस ने दंगा मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क (Property attachment) करने की अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, मतलूब अहमद और अंची शामिल हैं. दूसरी तरफ आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के शिकार हुये पीड़ितों को सरकार की ओर से एक करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है.
अदालत से वारंट जारी होने के बाद चारों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. इस मामले में पुलिस की ओर से पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी है. इनमें एक एफआईआर पुलिस की ओर से तथा शेष 40 दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई है. पुलिस की पहली एफआईआर में 37 लोगों को नामजद किया गया था. बाद में पुलिस ने इस मामले में वीडियो फुटेज, मोबाइल लोकेशन सहित विभिन्न सबूतों के आधार पर 144 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है.
अब तक 29 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है
चिन्हित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जगह-जगह दबिश दे रही है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जबकि दो नाबालिगों को निरुद्ध कर उनको बाल सुधार गृह भेजा गया है. इन दंगों में बड़े पैमाने पर दुकानें जला दी गई थी. इसके कारण लोग दहशत में आ गये थे. दंगे के बाद करौली में लंबे समय के लिये कर्फ्यू लगाना पड़ा था. बमुश्किल वहां अमन चैन बहाल हो पाया है.
दंगा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश
फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के साथ ही प्रशासन ने दंगा प्रभावितों के लिये एक करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है. जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की ओर से आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है. 45 घायलों एवं नुकसान पीड़ित 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है.
यह सहायता राशि की गई है स्वीकृत
जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि गृह विभाग की ओर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम-2017 के तहत 68 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. दंगों में घायल हुये 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाई जायगी. चार गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी.
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