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कर्मचारी महासंघ ने की मृतक राज्य कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन की मांग

कर्मचारी महासंघ ने की मृतक राज्य कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन की मांग
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने की सीएम से मांग
कहा, नियम के कारण मृतक कार्मिक के आश्रितों के समक्ष हो रहा रोटी का हो रहा संकट
जयपुर, 8 जून। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मृतक राज्य कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति नियम -1996 के उप नियम-05 में शीघ्र संशोधन की मांग की है। एक बयान में गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया की अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के उप नियम 05 के अनुसार मृतक परिवार के किसी सदस्य के पूर्व से ही सरकारी नौकरी में होने पर अन्य आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाता है। उन्होंने बताया कि यह नियम 1996 का है जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे,लेकिन अब समय बदल गया है। यह समय एकल परिवार का है और अब समय की मांग है कि इन नियमों में संशोधन किया जाए। इस नियम की वजह से आज कई मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के सामने रोजी.रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। राठौड़ ने कहा कि मृतक के संकटग्रस्त परिवार के बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर से वंचित करना संविधान प्रदत्त अधिकारों का भी हनन है । उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के नियम- 05 को पूरी तरह से अव्यवहारिक बताते हुऐ मुख्यमंत्री से इस नियम में शीघ्र संशोधन कराने की मांग की है ।

आजादी के अमृत महोत्सव से भारत के संस्कृति एवं संस्कारों की ओर नवांकुर कलाकारों के बढ़ते कदम के अंतर्गत सिटी पैलेस जयपुर के प्रांगण में कल 9 जून को प्रतिभा निखार दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजसमन्द सांसद दीया कुमारी और संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश शिरकत करेंगे।

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