नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस साल का कारावास | Twenty years imprisonment for accused of raping a minor.

जिले की पोक्सो मामलो की विषेश कोर्ट ने नरेना थाना क्षेत्र जिला जयपुर में 14वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी ललाई थाना सरवाड़ जिला टोंक निवासी को बीस वर्ष का कारावास एवम दो लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है ।
जयपुर
Published: December 18, 2021 12:46:33 am
जयपुर। जिले की पोक्सो मामलो की विषेश कोर्ट ने नरेना थाना क्षेत्र जिला जयपुर में 14वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (child rape) के आरोपी ललाई थाना सरवाड़ जिला टोंक निवासी रामकुमार बागरिया 24 वर्ष को बीस वर्ष का कारावास एवम दो लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है । बच्ची का व्यपहरण करने और दुष्कर्म में सहयोग करने के आरोप में काकनियावास थाना बान्दरसिंदरी जिला अजमेर निवासी प्रकाश बागरिया 22 साल को 5 वर्ष का कारावास और एक लाख का जुर्माने की सजा दी है ।

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस साल का कारावास
पीड़िता की दोस्ती आरोपी रामकुमार और प्रकाश से करवाने तथा उनके साथ भागने में घटना की शुरुआत करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली छोटाबास साखून, पुलिस थाना नरेना, जिला जयपुर निवासी ज्ञाना देवी बागरिया 28 वर्ष को 4 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। पीठासीन अधिकारी संदीप शर्मा ने यह आदेश शुक्रवार को दिए है । सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक विजया पारीक ने की और बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना नरेना में 19 जनवरी 2019को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी नाबालिग बेटी को आरोपी भगा ले गए जो वापस नहीं आई। जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी प्रकाश और रामकुमार से ज्ञानां देवी ने दोस्ती करवाई और डरा धमका कर उनके साथ भगाया। आरोपी प्रकाश और रामकुमार नाबालिग पीडिता को रामकुमार की मौसी के घर ले गए। जहां रात को एक कमरे में पीड़िता के साथ प्रकाश और रामकुमार रूके जहा रामकुमार ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। कोर्ट ने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट, एफएसएल, डीएनए रिपोर्ट एवम अन्य गवाहों के आधार पर अभियुक्त को सजा दी है।
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