पाकिस्तान में बनी इन 2 क्रीम पर भारत में अलर्ट, जांच में मिली खतरनाक चीज, CDSCO ने दी न खरीदने की सलाह

Last Updated:September 15, 2026, 19:43 IST
पाकिस्तान में बने दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर CDSCO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है. जांच में Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream में तय सीमा से ज्यादा हेवी मेटल्स पाए गए हैं. CDSCO ने लोगों को इन प्रोडक्ट्स को खरीदने और इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है.स्किनकेयर के लिए ये प्रोडक्ट खतरनाक.
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आजकल आम हो गया है. क्रीम, फेस वॉश और स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स खरीदते समय लोग अक्सर ब्रांड और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट का सुरक्षित और अधिकृत होना भी उतना ही जरूरी है. इसी को लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है. ये दोनों प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बने हैं और भारत में इनकी बिक्री को गैर-कानूनी बताया गया है.
कौन से हैं ये दो प्रोडक्ट्स?
CDSCO के कॉस्मेटिक्स डिवीजन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, जिन दो प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों को सावधान किया गया है, उनमें Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream शामिल हैं. इन दोनों प्रोडक्ट्स पर पाकिस्तान में बने होने की जानकारी दी गई है. CDSCO के अनुसार, इन दोनों कॉस्मेटिक्स के लिए भारत में जरूरी आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है. ऐसे में इन्हें भारत में बिक्री के लिए अधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं माना गया है.
जांच में क्या मिला?
CDSCO की जांच और परीक्षण में इन दोनों प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई. हेवी मेटल्स की अधिक मात्रा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर सकती है और लंबे समय तक इस्तेमाल से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है. यही वजह है कि नियामक संस्था ने इन प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. खासतौर पर चेहरे और त्वचा पर सीधे लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के मामले में उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
CDSCO ने लोगों को क्या सलाह दी?
CDSCO ने लोगों से कहा है कि वे Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream को न खरीदें. अगर किसी व्यक्ति ने इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट पहले ही खरीद लिया है, तो उसे इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है. लोगों को ऐसे ही नाम वाले या दिखने में मिलते-जुलते दूसरे गैर-कानूनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से भी सावधान रहने को कहा गया है. खासकर ऑनलाइन खरीदारी करते समय प्रोडक्ट की पैकेजिंग, निर्माता, आयातक और जरूरी पंजीकरण से जुड़ी जानकारी जांचना जरूरी है.
कॉस्मेटिक्स के लिए जरूरी है पंजीकरण
भारत में कॉस्मेटिक्स के निर्माण और आयात के लिए नियम तय हैं. कॉस्मेटिक्स का निर्माण और आयात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत नियंत्रित किया जाता है. विदेश से भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाने के लिए संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण से जरूरी पंजीकरण लेना होता है. वहीं, देश में कॉस्मेटिक्स के निर्माण के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस जरूरी है. CDSCO ने संबंधित एजेंसियों को इन गैर-कानूनी प्रोडक्ट्स की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा है. ऐसे में अगर आपके पास भी इनमें से कोई प्रोडक्ट है, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है.
About the AuthorVividha SinghSub Editor
विविधा सिंह हिंदी डिजिटल पत्रकारिता का उभरता हुआ नाम हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में साढ़े चार साल का अनुभव है. वर्तमान में वह हिंदी में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह लाइफस्टाइल वर्टि…
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September 15, 2026, 19:32 IST



