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बंगाल के मंत्रियों और TMC नेताओं की गिरफ्तारी पर बरसे बंगाल विस अध्यक्ष

Narada Sting Case: कोलकाता में सीबीआई ऑफिस के बाहर टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते पार्टी समर्थक. (ANI Twitter/17 May, 2021)

Narada Sting Case: कोलकाता में सीबीआई ऑफिस के बाहर टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते पार्टी समर्थक. (ANI Twitter/17 May, 2021)

Narada Sting Case: सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में कोलकाता में गिरफ्तार किया है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने नारद मामले में बंगाल के दो मंत्रियों तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सीबीआई ने जो कदम उठाया है वह कानून संगत नहीं है. बनर्जी ने कहा, ‘मुझे सीबीआई की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है और न ही प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक मंजूरी मुझसे ली गई.’ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में कोलकाता में गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने इस बारे में बताया. नारदा घोटाला: TMC ने पूछा- मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्‍यों नहीं? नारद स्टिंग मामले में कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर धन लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था. हकीम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था. वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय ये सभी मंत्री थे.

धनखड़ ने चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद सीबीआई अपना आरोपपत्र तैयार कर रही है और उन सबको गिरफ्तार किया गया. बनर्जी ने कहा, ‘वे राज्यपाल के पास क्यों गए और उनकी मंजूरी क्यों ली, इसकी वजह मुझे नहीं पता. तब मैं कार्यालय में ही था. यह मंजूरी पूरी तरह से गैरकानूनी है और इस मंजूरी के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना भी गैरकानूनी है.’





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