Rajasthan

बर्खास्त 38 कार्मिकों की नौकरी बहाल, हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग का फैसला

Last Updated:October 04, 2026, 10:19 IST

SI Recruitment Dismissed Personnel Reinstated: बीकानेर में एसआई भर्ती-2021 से जुड़े मामले में बर्खास्त किए गए 38 कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में शिक्षा विभाग ने इन कार्मिकों को दोबारा नौकरी देने का फैसला किया है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ललित कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एसआई भर्ती निरस्त होने के बाद इन कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने सेवा बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.SI भर्ती-2021: बर्खास्त 38 कार्मिकों की नौकरी बहाल, हाईकोर्ट के आदेश पर फैसलाZoomबीकानेर में एसआई भर्ती-2021 से जुड़े मामले में बर्खास्त किए गए 38 कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है.

बीकानेर. एसआई भर्ती-2021 से जुड़े मामले में बर्खास्त किए गए कार्मिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. राजस्थान शिक्षा विभाग अब ऐसे 38 कार्मिकों को दोबारा नौकरी देगा, जिन्हें एसआई भर्ती-2021 के मामले में बर्खास्त किया गया था. उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन कार्मिकों की सेवाएं बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ललित कुमार ने आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एसआई भर्ती-2021 से जुड़े प्रकरण में भर्ती निरस्त होने के बाद संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विभाग ने न्यायिक आदेश की पालना करते हुए इन कार्मिकों को पुन: सेवा में लेने का फैसला किया है. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बीकानेर में एसआई भर्ती-2021 से जुड़े मामले में बर्खास्त किए गए 38 कार्मिकों को मिली बड़ी राहत

बर्खास्तगी के बाद 38 कार्मिकों ने न्यायालय का किया था रूख

एसआई भर्ती-2021 के माध्यम से चयनित 38 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया था. अब इन्हें दोबारा नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद संबंधित जिलों में इन कार्मिकों की सेवा बहाली से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके लिए संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है. एसआई भर्ती-2021 का मामला पिछले कई वर्षों से राजस्थान में चर्चा में रहा है. भर्ती प्रक्रिया में सामने आए विवाद और अनियमितताओं के बाद सरकार की ओर से इस भर्ती को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था. भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थियों और चयनित कार्मिकों के मामलों में अलग-अलग स्तर पर कानूनी प्रक्रिया भी चली. इसी क्रम में बर्खास्त किए गए 38 कार्मिकों ने भी न्यायालय का रुख किया था. अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा बहाली को लेकर आदेश जारी किया है.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा ने जारी किया आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. विभागीय आदेश के बाद संबंधित कार्मिकों को फिर से शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर मिलेगा. हालांकि उनकी सेवा बहाली से जुड़ी औपचारिकताओं को संबंधित अधिकारी पूरा करेंगे. इस फैसले से एसआई भर्ती-2021 के मामले में बर्खास्त किए गए 38 कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है. लंबे समय से नौकरी बहाली का इंतजार कर रहे इन कार्मिकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग का यह कदम अहम माना जा रहा है.

About the Authorदीप रंजन सिंह Content Producer

दीपरंजन सिंह लगभग एक दशक से पत्रकारिता के फिल्ड से जुड़े हुए हैं. वह अभी न्यूज18 हिंदी के राजस्थान डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां वे बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले लगभग एक दशक से सक्रिय पत…

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Bikaner,Rajasthan

First Published :

October 04, 2026, 10:19 IST

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