बीवीजी ने 15 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधारी को निगम करेगा बाहर | HERITAGE MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR DOOR TO DOOR GARBAGE COLLECTION

शहर में घर—घर कचरा संग्रहण (door to door garbage collection) में फेल बीवीजी कंपनी को बाहर करने के लिए हैरिटेज नगर निगम (Heritage Municipal Corporation) ने तय कर लिया है। हैरिटेज नगर निगम ने बीवीजी को टर्मिनेट करने का नोटिस थमा दिया है। 15 दिन में अगर तय शर्तों के अनुसार रोजाना हर घर से कचरा संग्रहण नहीं हुआ तो नगर निगम खुद के संसाधनों से कचरा संग्रहण शुरू करेगा।
जयपुर
Published: December 14, 2021 10:18:27 am
बीवीजी ने 15 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधारी को निगम करेगा बाहर
— हेरिटेज निगम आयुक्त ने कचरा संग्रहण में फेल बीवीजी को थमाया टर्मिनेट का नोटिस
— 15 दिन में शर्तों की पालना नहीं तो करार रद्द
— राजस्थान पत्रिका की ओर से सफाई व्यवस्था की हकीकत बताने के बाद जागा हैरिटेज नगर निगम

बीवीजी ने 15 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधारी को निगम करेगा बाहर
जयपुर। शहर में घर—घर कचरा संग्रहण (door to door garbage collection) में फेल बीवीजी कंपनी को बाहर करने के लिए हैरिटेज नगर निगम (Heritage Municipal Corporation) ने तय कर लिया है। हैरिटेज नगर निगम ने बीवीजी को टर्मिनेट करने का नोटिस थमा दिया है। 15 दिन में अगर तय शर्तों के अनुसार रोजाना हर घर से कचरा संग्रहण नहीं हुआ तो नगर निगम खुद के संसाधनों से कचरा संग्रहण शुरू करेगा।
हैरिटेज निगम आयुक्त अवधेश मीणा की ओर से बीवीजी कंपनी के प्रोजेक्ट हैड को दिए गए टर्मिनेट नोटिस में बीवीजी की ओर से तय शर्तों की पालना नहीं करने के साथ नियमित घर—घर कचरा संग्रहण नहीं होने का हवाला दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि घर—घर कचरा संग्रहण के लिए अनुबंध शर्तों के अनुसार 100 फीसदी घरों से कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है।
नगर निगम आयुक्त अवधेश मीणा का कहना है कि डोर—डोर कचरा कलेक्शन को लेकर काफी शिकायतें मिल रही है। हमने जो एग्रीमेंट किया है, उसी के अनुसार टर्मिनेट करने का नोटिस जारी किया है। 15 दिन में अगर तय शर्तों के अनुसार काम नहीं किया तो नगर निगम खुद घर—घर कचरा संग्रहण का काम करेगा। इसके लिए हमने तैयारी कर ली है।
टेंडर की शर्त संख्या 72 के तहत दिया टर्मिनेट का नोटिस
हैरिटेज निगम आयुक्त अवधेश मीणा ने डोर—टू—डोर कचरा संग्रहण कर रही बीवीजी कंपनी को टेंडर शर्त संख्या 72 के तहत टर्मिनेट करने का नोटिस दिया है। इस शर्त के अनुसार ”अगर कंपनी की ओर से डोर—टू—डोर कचरा संग्रहण में तय शर्तों के अनुसार काम नहीं किया तो नगर निगम की ओर से 15 दिन पहले टर्मिनेट का नोटिस जारी किया जाएगा। इस बीच तय शर्तों के अनुसार काम नहीं हुआ तो टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा।”
नोटिस में इन शर्तों की पालना नहीं करने का किया जिक्र…
— नगर निगम जयपुर के वार्डों में अनुबंध के अनुसार बीवीजी पर्याप्त एवं उपयुक्त संसाधन लगाकर काम नहीं किया जा रहा है। इसके चलते जयपुर शहर में हर घर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है।
— अनुबंध शर्त के अनुसार सभी वार्डों के आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों में लगाए गए हूपरों के रूटचार्ट निगम को प्रस्तुत नहीं किए गए और सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं करवाए गए है।
— हूपरों का संचालन भी नियमित नहीं हो पा रहे है। कई क्षेत्रों में हूपर तीन से चार दिन में भी नहीं पहुंच रहे हैं। तय समय पर घर—घर से कचरा नहीं उठ रहा है।
— घर—घर कचरा संग्रहण में पर्याप्त हूपर नहीं लगाए गए है।
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